डीएनए हिंदीः दिल्ली में कोरोना वायरल (Corona Virus) के आंकड़े तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं. दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 3 हजार के पार जा चुका है. ऐसे में दिल्ली में रेड अलर्ट (Red Alert) का खतरा बढ़ता जा रहा है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) सरकार ने पॉजिटिविटी दर 0.5 प्रतिशत को पार करने और लगातार दो दिनों तक इससे ऊपर रहने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया गया है. इसके तहत दिल्ली को येलो अलर्ट (Yellow Alert) के तहत रखा गया है. येलो अलर्ट लागू होने के रात का कर्फ्यू, स्कूल, कॉलेज, मूवी थिएटर और जिम बंद की घोषणा की गई थी. अब लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद दिल्ली में (Red Alert) का खतरा बढ़ गया है. दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.59 फीसदी है. दिल्ली में रविवार को 3,194 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जो एक दिन पहले 2,716 मामले दर्ज किए गए थे. रविवार को दर्ज मामले 20 मई के बाद से एक दिन में सबसे अधिक वृद्धि थी.
GRAP क्या है?
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’(GRAP) तैयार किया था. इसके लिए गाइडलाइन भी तैयार की गई थी. दिल्ली में लॉकडाउन कब लगाया जाएगा. इसमें किसे छूट मिलेगी और क्या बंद रहेगा, इसकी पूरी जानकारी दी गई है. GRAP के अलर्ट के मुताबिक, अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू हो सकता है. वहीं संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट लागू किया जाएगा. वहीं अगर संक्रमण दर 2 प्रतिशत से अधिक होती है तो लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.
क्या होगा यदि पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से अधिक होगी ?
सरकार द्वारा तैयार किए गए GRAP के अनुसार, अगर कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत के आंकड़े को पार करती है और लगातार दो दिनों तक इससे ऊपर रहती है तो दिल्ली को रेड अलर्ट (Red Alert) के तहत रखा जाएगा. इसका मतलब है कि लोगों की आवाजाही पर रात के साथ-साथ सप्ताह के अंत तक टोटल कर्फ्यू लग जाएगा. हालांकि, सरकार द्वारा तय की गई श्रेणियों के आधार पर कुछ छूट दी जाएगी.
इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान होंगे बंद
गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. मॉल और साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे. रेस्तरां और बार बंद रहेंगे और केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति होगी. होटल और लॉज खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन इस शर्त के साथ कि कोई भोज/सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाएगा. हालांकि, इन-हाउस मेहमानों को रूम सर्विस की अनुमति होगी. जहां मौजूदा येलो अलर्ट के तहत सिनेमा हॉल, बैंक्वेट, स्पा, योग संस्थान पहले से ही बंद हैं, वहीं नाई की दुकानों और सैलून को भी बंद करने के लिए कहा जाएगा. आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे.
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