डीएनए हिंदी: तमिलनाडु सरकार ने एसटी-एससी एक्ट के तहत पीड़ितों को दिए जाने वाले राहत कोष को बढ़ाने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने इस संबंध में एक विस्तृत सरकारी आदेश जारी किया है. पीड़ितों को मुआवजे की राशि अब बढ़ी हुई मिलेगी. एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी) एक्ट 1995 के तहत इस वर्ग के पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान है. इस एक्ट में साल 2016 में संशोधन किया गया था.
पहले सरकार कर चुकी थी ऐलान
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार की ओर से गुरुवार को यह आदेश जारी हुआ था. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने बीते साल ही इसे बढ़ाने का फैसला किया था. तमिलनाडु के विधानसभा में भी इस पर मुहर लगी थी.
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पीड़ितों को कितनी दी जाएगी अनुग्रह राशि
नए आदेश के मुताबिक अब दया के आधार पर मिलने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया गया है. पहले 85,000 से लेकर 8.25 लाख तक की अनुग्रह राशि पीड़ित पक्ष को दी जा रही थी. अब इसे बढ़ाकर 1 लाख से 12 लाख तक कर दिया गया है. मुआवजे की राशि उनके खिलाफ होने वाले अराधों पर भी निर्भर करेगा. आदि द्राविडर और ट्राइबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से यह फंड दिया जाएगा. इस विभाग को फंड राज्य सरकार देगी.
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SC/ST एक्ट के तहत पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने बढ़ाया रिलीफ फंड