Swati Maliwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के पीए बिभव कुमार (Bibhav Kumar) की जमानत से यह मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है. बिभव और आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व कम्युनिकेशन हेड विजय नायर (Vijay Nair) को सु्प्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. इसके बाद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है, जिसे लेकर दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने उन पर तंज कसा है. स्वाति मालीवाल ने तंज कसने वाले अंदाज में कहा है कि उनके ऊपर बिभव कुमार द्वारा हमला करते समय सीएम हाउस में ही मौजूद रहीं सुनीता उसे जमानत मिलने पर 'बेहद राहत' महसूस कर रही हैं.
'सीएम की पत्नी का पोस्ट दे रहा महिलाओं को पीटने का संदेश'
स्वाति मालीवाल ने सुनीता केजरीवाल के उस एक्स (पहले ट्विटर) पोस्ट पर रिएक्ट किया है, जिसमें सुनीता केजरीवाल ने बिभव कुमार और विजय नायर के फोटो अपलोड करते हुए साथ में कैप्शन में लिखा,'सुकून भरा दिन.' मालीवाल ने इस पल तंज कसते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा,'मेरी पिटाई के समय घर पर मौजूद मुख्यमंत्री की पत्नी बेहद 'सुकून' महसूस कर रही हैं. सुकून इसलिए, क्योंकि मुझे पीटने और अभद्र व्यवहार करने वाला शख्स जमानत पर रिहा हो गया है. यह हर एक के लिए स्पष्ट तौर पर संदेश है कि महिला को पीटो. उसके बाद हम पहले गंदी ट्रोलिंग कराएंगे, पीड़िता को पूरी तरह तोड़ देंगे और फिर देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर उस शख्स को अदालत में बचाएंगे.'
मुख्यमंत्री जी की पत्नी, जो मेरी पिटाई के दौरान घर पे ही थीं, उनको बड़ा “सुकून🤗” महसूस हो रहा है।
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) September 4, 2024
सुकून इसलिए कि वो आदमी जिसने मुझे उनके घर में पीटा और अभद्रता की, वो शर्तिया बेल पर आया है।
सबको ये साफ़ संदेश है, महिलाओं को मारो पीटो, उसके बाद हम पहले गंदी ट्रोलिंग करवा… pic.twitter.com/fQ9vNBpwz6
'हम अपनी बहन-बेटियों को कैसे बचाएंगे'
मालीवाल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा,' हम अपनी बहन-बेटियों के लिए उन लोगों से कैसे सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं, जो ऐसे लोगों को देखकर राहत महसूस कर रहे हैं. भगवान सबकुछ देख रहा है. न्याय होकर रहेगा.'
18 मई को गिरफ्तार हुआ था बिभव
स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप में बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिसका कोर्ट संज्ञान ले चुकी है. हालांकि उसे अब तक जमानत नहीं मिली थी. सोमवार को बिभव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तीस हजारी कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद रिहा किया गया है. तीस हजारी कोर्ट ने उसे अपना मोबाइल फोन 24 घंटे ऑन रखने, बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने, सबूतों को मिटाने की कोशिश से दूर रहने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की ताकीद की है.
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'न्याय जरूर मिलेगा' Swati Maliwal ने क्यों कही Sunita Kejriwal से ये बात?