डीएनए हिंदी: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. मस्जिद कमिटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने आज अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि फैसला आने तक शिवलिंग वाले हिस्से की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए. साथ ही, डीएम और प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि नमाज पढ़ने में किसी तरह की असुविधा न हो.
Masajid Committee ने दाखिल की थी याचिका
वरिष्ठ वकील अहमदी ने मस्जिद कमेटी का पक्ष रखते हुए कहा था कि परिसर को पूरी तरह से सील करके बंद नहीं किया जा सकता है और यह आदेश कानूनी आधार पर गलत है. मस्जिद कमेटी का तर्क था कि अगर परिसर को बंद कर दिया जाता है तो यह पूजा के अधिकार कानून के सेक्शन 3 का उल्लंघन होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे हैं. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कुछ मुद्दों पर उनकी सहायता की जरूरत हो सकती है.
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डीएम वाराणसी को शिवलिंग हिस्से की सुरक्षा का दिया निर्देश
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम और प्रशासन को निर्देश दिया है कि जब तक सुनवाई चल रही है तब तक शिवलिंग वाले हिस्से की पूरी तरह से सुरक्षा की जानी चाहिए.
Supreme Court says it can issue notice; observes - till the next date of hearing we will issue a direction that DM Varanasi will ensure that the Shivling area will be protected but it will not impede access of Muslims to the mosque for prayers. pic.twitter.com/T2gQWQhU7p
— ANI (@ANI) May 17, 2022
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम सुनवाई तक के लिए एक नोटिस जारी कर सकते हैं. डीएम वाराणसी यह सुनिश्चित करें कि सुनवाई के दौरान शिवलिंग की सुरक्षा की जाए. इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने में कोई परेशानी न हो.
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Gyanvapi Masajid पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शिवलिंग वाले हिस्से की सुरक्षा हो लेकिन नमाज पढ़ने में भी न हो असुविधा