डीएनए हिंदी: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 42 दिनों की अंतरिम जमानत की राहत दी है. जैन पिछले एक हफ्ते में तीन बार अस्पताल जा चुके हैं. वह तिहाड़ जेल (Satyendra Jain In Tihar Jail) के बाथरूम में बेहोश होकर गिर गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए ही अंतरिम जमानत दी है. बता दें कि इससे पहले जैन की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वे बेहद कमजोर दिख रहे थे.
सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें भी लगाईं हैं. कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी जा रही है. अदालत ने कहा कि वह बिना कोर्ट की अनुमति के दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे. कोर्ट का ये आदेश 11 जुलाई तक प्रभावी रहेगा. 10 जुलाई को कोर्ट आगे सुनवाई करेगा. इस दरमियान जो इलाज कराएंगे, उसकी रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी.
Supreme Court grants AAP leader Satyendar Jain interim bail for six weeks on medical grounds with conditions. He cannot leave Delhi without permission and cannot make any statement before the media. pic.twitter.com/nJtcDY6nx8
— ANI (@ANI) May 26, 2023
यह भी पढ़ें- 1200 करोड़ में बना नया संसद, पुराने संसद में लगी थी इतनी लागत, पढ़िए दोनों के बीच का अन्तर
बाथरूम में गिर गए थे पूर्व मंत्री
बता दें कि हाल ही में सत्येंद्र जैन सीजे-7 के अस्पताल के एमआई रूम के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे. उन्हें सामान्य कमजोरी के कारण निगरानी में रखा गया था. इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की. जब उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई तो उन्हें दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया है.
तबियत ज्यादा बिगड़ने पर सत्येंद्र जैन को आनन फानन में सत्येंद्र जैन को दिल्ली के ही एलएनजेपी अस्पताल शिफ्ट किया गया था. सत्येंद्र जैन फिलहाल आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और डॉक्टरों की एक टीम उन्हें मॉनिटर कर रही है.
यह भी पढ़ें- झारखंड में आंधी-बारिश का कहर, बिजली गिरने से 6 की मौत, कई जगह पड़े ओले
पिछले साल 31 मई को गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन
बता दें कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी ED यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में है. 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिस पर आज मेडिकल ग्राउंड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.
नई संसद के उद्घाटन पर लॉन्च होगा 75 रुपये का सिक्का, जानें क्या होंगी इसकी खासियतें
सत्येंद्र जैन पर हैं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
बता दें कि 24 अगस्त 2017 को ED ने CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी. सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं. ईडी का आरोप है कि अभी तक जैन उन संपत्तियों का हिसाब नहीं दे सकें हैं. सत्येंद्र जैन के अलावा इस केस में पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के नाम भी दर्ज हैं.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
एक साल बाद 42 दिन के लिए जेल से बाहर आ रहे सत्येंद्र जैन, मिली अंतरिम जमानत