डीएनए हिंदी : कर्नाटक सरकार के द्वारा लगाए हिजाब बैनHijab Ban) के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका को आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया, अर्थात हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरक़रार रखा. इस पर भिन्न वर्ग से भिन्न प्रक्रियाएं आई हैं. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह(Rajnath Singh) ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि स्कूल और कॉलेज का ड्रेसकोड किसी भी कीमत पर फॉलो किया जाना चाहिए, चाहे किसी का कोई भी धर्म हो.
गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज हिजाब बैन(Hijab Ban) पर कई याचिकाएं ख़ारिज की हैं. ये याचिकाएं सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थानों में लगाए गए हिजाब बैन के ख़िलाफ़ दायर की गई थीं. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में अति-आवश्यक नहीं है.
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कर्नाटक हाई कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हुए करते हुए रक्षा मंत्री(Rajnath Singh) ने भिन्न क्षेत्रों में नाम कमा रही भारतीय महिलाओं मसलन मेरी कॉम, पीवी सिंधु, फाल्गुनी नायक और लीना तिवारी का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि "ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें औरतों की भागीदारी नहीं है, जैसे मेरी कॉम और पी वी सिंधु खेल में हैं. फाल्गुनी नायक और लीना तिवारी ने अपनी कम्पनियों का नाम दुनिया भर में फ़ैलाया. एक 23 साल की लड़की ने एक करोड़ का जॉब पैकेज छोड़कर अपना स्टार्ट अप शुरू किया है."
इस अवसर पर उन्होंने यह जानकारी दी कि 2014 के 500 स्टार्टअप से बढ़कर अब 60,000 स्टार्टअप हो गए हैं.
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