डीएनए हिंदी: Jharkhand News - राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस से जुड़े मामलों की सुनवाई में बुधवार को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल के खिलाफ झारखंड में चल रहे मुकदमों में उन्हें निजी रूप से पेश होने से छूट दे दी है. अब राहुल गांधी की जगह उनके वकील ही इन मुकदमों के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होकर पक्ष रखेंगे. राहुल गांधी को बार-बार खुद कोर्ट में सुनवाई पर नहीं पहुंचना होगा. मोदी सरनेम केस से जुड़े मामलों में यह राहुल के लिए हालिया दिनों में दूसरी बड़ी राहत है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात के सूरत की अदालत द्वारा मोदी सरनेम विवाद से ही जुड़े एक केस में सुनाई सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता भी दोबारा बहाल हो गई थी.
निचली अदालत के आदेश को दी थी राहुल ने चुनौती
राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम को लेकर अभद्र कमेंट करने के आरोप में एक मुकदमा रांची में चल रहा है. इस मुकदमे में रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनवाई के दौरान खुद उपस्थित रहने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने CRPC की धारा-205 के तहत निचली अदालत के फैसले को खारिज करने और पेशी पर उपस्थिति से छूट देने की गुहार लगाई थी. इस याचिका पर 4 जुलाई से हाई कोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की एकल बेंच सुनवाई कर रही थी. बुधवार को जस्टिस द्विवेदी ने सुनवाई पूरी होने के बाद राहुल की याचिका पर अपना निर्णय सुनाया. जस्टिस द्विवेदी ने राहुल के सशरीर उपस्थित होने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए उन्हें पेशी पर आने से छूट दे दी. उनकी जगह अब उनके वकील ही उपस्थित होंगे.
झारखंड में राहुल के खिलाफ चल रहे तीन केस
राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में तीन केस चल रहे हैं, जिनमें से एक मोदी सरनेम केस भी है. मोदी सरनेम केस प्रदीप मोदी नाम के एक शख्स ने दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर पूरे मोदी समुदाय पर अभद्र कमेंट करके मानहानि करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों की एक प्रचार रैली 30 अप्रैल को रांची के मोरहाबादी मैदान में की थी. इस रैली में राहुल ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए मोदी सरनेम पर अभद्र कमेंट किया था. प्रदीप मोदी की इस याचिका पर रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट सुनवाई कर रही है. इस मुकदमे के अलावा राहुल के खिलाफ दो मुकदमे अमित शाह पर आपत्तिजनक कमेंट करने के खिलाफ स्थानीय भाजपा नेताओं की तरफ से दर्ज कराए गए हैं, जिनमें सुनवाई चल रही है.
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Rahul Gandhi को झारखंड हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, निचली अदालत में नहीं होगी पेशी