डीएनए हिंदी: लोकसभा सांसद के तौर पर लोकसभा सचिवालय द्वारा अयोग्य घोषित किए गए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अब आज सरकारी बंगले के मामले में झटका लगा है. राहुल को अब एक महीने के अंदर अपना बंगला खाली करना होगा. राहुल को संसद की हाउसिंग कमेटी ने नियमों के तहत नोटिस भेज कर बंगला खाली करने का आदेश दिया है. राहुल को आवास समिति की तरफ से साल 2004 में सांसद बनने के बाद सरकारी बंगला आवंटित किया गया था. तब से राहुल गांधी उसी सांसद आवास में रहते थे लेकिन अब उन्हें यह बंगला खाली करना होगा.

राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े थे. उन्हें अमेठी से हार और वायनाड से जीत मिली थी. ऐसे में उस दौरान उनकी सांसदी बरकरार थी. चार साल पुराने मोदी सरनेम केस में दोषी करार दिए जाने के सूरत कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा दी थी जिसके चलते नियमों के तहत राहुल गांधी सांसद पद के लिए अयोग्य हो गए थे. 

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हाउसिंग कमेटी ने भेजा नोटिस

लोकसभा की हाउस कमेटी के नोटिस के अनुसार राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं. राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा. नोटिस के मुताबिक डिसक्वालिफिकेशन के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना ही होगा.

क्यों गई राहुल की सांसदी

गौरतलब है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता हाल ही में रद्द की गई थी. 2019 के एक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराया था. उन्हें लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य करार दिया और उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया. राहुल को 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की एक रैली में पीएम 'मोदी' के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. 

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एकजुट हो गया विपक्ष

बता दें कि राहुल गांधी को अयोग्य सांसद घोषित करने के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल भी खड़े हो गए हैं. सभी विपक्षी दलों ने राहुल पर हुई कार्रवाई को मोदी सरकार की तानाशाही और विपक्षी की आवाज दबाने और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है.

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सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को खाली करना होगा सरकारी बंगला, लोकसबा की कमेटी न
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राहुल गांधी (File Photo)
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राहुल गांधी को एक और झटका, सांसदी जाने के बाद अब बंगला भी छिनेगा, सरकारी नोटिस जारी