डीएनए हिंदी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी रसरनेम केस में अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने मोदी सरनेम केस में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मानहानि से जुड़े इस केस पर सूरत सेशन कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था, राहुल गांधी ने इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.
मोदी सरनेम केस में आए फैसले की वजह से राहुल गांधी अपनी सांसदी गंवा चुके हैं. लोकसभा सांसद के तौर पर लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी एक आदेश में उन्हें 24 मार्च को अयोग्य ठहरा दिया गया था. राहुल गांधी ने पद जनप्रतिनिधित्व अधिनयम के तहत गंवाया है.
क्यों राहुल गांधी ने गंवाई है सांसदी?
राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनाई थी. आपराधिक मानहानि के इस केस में राहुल गांधी दोषी पाए गए थे. उन्होंने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों क्यों होता है. इसी बयान की वजह से राहुल गांधी मुश्किलों में फंस गए हैं.
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अगर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाती है तो उन्हें लोकसभा सांसद के तौर पर बहाल किया जा सकता है. उन्हें सेशन कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि अगर कांग्रेस नेता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर करते हैं तो उनकी बात सुनी जाए.
हाई कोर्ट ने क्यों खारिज की थी राहुल गांधी की याचिका?
हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को राहुल गांधी की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अब राजनीति में शुचिता होना समय की मांग है. दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं है.
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राहुल गांधी के खिलाफ 10 मामले लंबित हैं. कैंब्रिज में गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ बयान देने के बाद इस्तेमाल करने के बाद वीर सावरकर के पोते ने उनके खिलाफ पुणे कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कराई है.
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मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, दायर की याचिका