डीएनए हिंदी: मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड (Sidhu Moose Wala) के बाद राज्य में वीवीआईपी सुरक्षा हटाने का मुद्दा काफी गर्म हो गया है. इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) की अगुआई वाली सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने को फटकार लगाई है. ऐसे में मान सरकार ने कोर्ट से कहा कि 424 लोगों की सुरक्षा अस्थाई रूप से हटाई गई है जो 7 जून से फिर से बहाल कर दी जाएगी. गौरतलब है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.
पिछले हफ्ते ही हटी थी सुरक्षा
पिछले हफ्ते सरकार ने इन लोगों की सुरक्षा हटा दी थी या कम कर दी थी. इन 424 लोगों में शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे जिन्हें रविवार को पंजाब के मनसा जिले में अज्ञात हमलावारों ने गोलियों ने भून डाला था. आपको बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
इस सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने 30 जून को पिछली सुनवाई के दौरान आप सरकार से यह साफ करने को कहा था कि किस आधार पर लोगों की सुरक्षा वापस ली गई और उनकी पहचान सार्वजनिक हुई है.
राज्य सरकार ने दी थी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने Punjab सरकार से सीलबंद लिफाफे में 2 जून को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. सोनी के वकील मधु दयाल ने बताया, "पंजाब सरकार ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि किन वजहों से लोगों की सुरक्षा वापस ली गई. उनके पास केंद्र सरकार की रिपोर्ट नहीं थी और इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है."
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वकील ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अमृतसर घलुघरा कार्यक्रम के कारण अस्थाई तौर पर सुरक्षा वापस ली गई थी और 7 जून को उसे बहाल कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वे उस व्यक्ति की पहचान करेंगे जिसने उन लोगों की सूची बनाई जिनकी सुरक्षा को सार्वजनिक किया गया था.
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