डीएनए हिंदी: शुक्रवार को बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) की गिरफ्तारी के बाद का सियासी ड्रामा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. भले ही बग्गा की दिल्ली में अपने घर में वापसी हो गई है लेकिन अब यह मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) में है. वहीं आज इस मामले की होने वाली सुनवाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा टाल दी गई है. इसके चलते अब इस मुद्दे की सुनवाई 10 मई मगंलवार को होगी.
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने टाली सुनवाई
Tajinder Pal Singh Bagga की गिरफ्तारी के मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (HC) में सुनवाई टल गई है. इस मामले को लेकर अब 10 मई यानी मंगलवार को सुनवाई होगी. वहीं बग्गा द्वारा एफआईआर रद्द करने की याचिका पर भी मंगलवार को सुनवाई होगी. वहीं इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली ने कहा कि हरियाणा सरकार और दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल किया है.
हरियाणा पुलिस ने रखा यह तर्क
वहीं हरियाणा पुलिस द्वारा पंजाब पुलिस के जवानों की गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि पंजाब पुलिस कर्मियों को डिटेन नहीं किया गया था. वहीं पंजाब सरकार के वकीन ने ये भी कहा, "पंजाब पुलिस के पास आरोपी (Tajinder Pal Singh Bagga) को गिरफ्तार करने का पूरा हक है. हमने आज एक एप्लीकेशन फाइल की है जिसमें सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व किए जाने की मांग की है."
Tajinder Pal Singh Bagga पर क्या हैं आरोप
आपको बता दें कि दरअसल Tajinder Pal Singh Bagga के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता सनी सिंह ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके खिलाफ भड़काऊ बयान देने, धार्मिक और सांप्रदायिक उकसावे की कोशिश करने का आरोप मढ़ा गया गया था. बग्गा पर 30 मार्च के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल को धमकी देने का भी आरोप है.
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ऐसे में 6 मई को Tajinder Pal Singh Bagga को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था लेकिन सड़क मार्ग से मोहाली जाने के दौरान पंजाब पुलिस के काफिले को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था जिसके बाद बग्गा को हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया. वहीं दिल्ली पुलिस ने मेडिकल के बाद बग्गा को घर पर छोड़ दिया था.
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