डीएनए हिंदी:  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट (NEET PG counselling) पर शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस साल ओबीसी छात्रों को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. मौजूदा सत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ( EWS) कोटे के लिए के लिए 8 लाख की आय सीमा लागू होगी.

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला मार्च के तीसरे सप्ताह में आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि साल 2021-22 के लिए नोटिफाइड नॉर्म्स के मुताबिक नीट-पीजी की काउंसलिंग शुरू की जाए. ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के लिए बरकरार रखा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मार्च में EWS वर्ग के लिए 8 लाख रुपये की आय पर फैसला लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के लिए आठ लाख रुपये की आय संबंधी मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय की है. इसे शीर्ष अदालत ने लिस्ट कर लिया है. 

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Counseling पर क्या थी जजों की राय?

इससे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि हम इस मामले की दो दिनों से सुनवाई कर रहे हैं, हमें राष्ट्रहित में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए.  सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लंबित (Pending) होने की वजह से NEET-PG काउंसलिंग रोक दी गई थी. जजों की बेंच ने पक्षकारों से मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है.

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NEET-PG Counselling Supreme Court Verdict on EWS OBC Reservation EWS
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Supreme Court का बड़ा फैसला- OBC छात्रों के लिए बरकरार रहेगा आरक्षण
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supreme court slammed punjab government on pm modi security issue
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