डीएनए हिंदी: भारत में दोपहिया वाहन चलाते समय चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. हेलमेट के बिना वाहन चलाना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है और ऐसा करने पर आपका चालान काटा जा सकता है. अब आप सोच रहे होंगे कि हेलमेट न पहनने पर तो जुर्माना पहले ही लगाया जाता है तो इसमें नया क्या है? जानकारी के लिए बता दें कि पहले केवल हेलमेट पहनना जरूरी होता था लेकिन अब इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जरूरी हैं. आइए जानते हैं क्या?
क्या कहते हैं नए ट्रैफिक नियम?
- मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के मुताबिक, अगर आपने मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की बेल्ट नहीं पहनी है तो नियम 194डी एमवीए के तहत आपका 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा.
- मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, देश में दोपहिया वाहनों के लिए केवल BIS-प्रमाणित हेलमेट के निर्माण और बिक्री की अनुमति है. वहीं अगर आपने घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहना है या हेलमेट पर बीआईएस रजिस्ट्रेशन मार्क (Bureau of Indian Standards) नहीं है तो आपको 194डी एमवीए के अनुसार 1,000 रुपये के अतिरिक्त चालान का भुगतान करना पड़ सकता है.
- इसके साथ ही गलत दिशा में गाड़ी चलाने, रेड लाइट को क्रॉस करने आदि पर हेलमेट पहनने के बावजूद 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
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बच्चों के बैठाने पर है ये नियम
बीते दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी कुछ नियमों में बदलाव भी किए थे. इन नियमों के मुताबिक-
- अब दोपहिया वाहनों पर बच्चों को ले जाते वक्त उनके लिए स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा.
- इसके साथ ही बच्चों के साथ ट्रैवल करने पर वाहनों की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा नियत कर दी गई है.
बता दें कि इन नियमों का पालन न करने पर 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है.
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Fine for Helmet: अब हेलमेट पहनने के बावजूद कट सकता है चालान, बाइक चलाने से पहले जान लें नए नियम