डीएनए हिंदीः महाराष्ट्र (Mahrashtra) के पुणे (Pune) जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां के एक सरकारी अस्पताल से 17 वर्षीय लड़की के प्रेगनेंट होने का मामला सामने आया है. पुणे पुलिस ने इस मामले में लड़की के 19 वर्षीय पति और पिता के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर दिया है. इसके अलावा एंटी चाइल्ड मैरिज एक्ट भी लगाया गया है.
जानिए क्या है मामला
सोमवार को पिंपरी चिंचवाड़ के एक सरकारी अस्पताल से सूचना मिली कि 17 साल की लड़की 3 महीने से प्रेगनेंट है. इसके बाद चाकन थाने के अधिकारियों ने मामले में FIR दर्ज की. अस्पताल के अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि वो 17 वर्षीय विवाहित लड़की का इलाज कर रहे हैं जो तीन महीने की प्रेगनेंट है.
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पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 376 (बलात्कार) और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधान को लागू किया है. प्रेगनेंट लड़की और उसका पति दोनों ने पिछले साल जुलाई में शादी की थी, जब लड़की 16 साल की थी. पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने लड़की को काउंसलर सहायता प्रदान की है और स्थिति से संवेदनशील तरीके से निपटने के लिए दोनों परिवारों के संपर्क में हैं. मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अगर उन्हें अपने क्षेत्र में होने वाले किसी भी बाल विवाह की जानकारी है तो वे उनसे संपर्क करें. मार्च के अंतिम सप्ताह में पुणे ग्रामीण पुलिस के भरोसा प्रकोष्ठ ने पुणे जिले के शिरूर तालुका के एक गांव में 17 वर्षीय लड़की की 24 वर्षीय व्यक्ति से शादी रोक दी थी. पुलिस ने बाल विवाह के कानूनी निहितार्थ के बारे में परिवारों को आश्वस्त किया था.
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इसी तरह की कार्रवाई में जनवरी में शिरूर इलाके में भरोसा सेल की टीम ने 16 साल की लड़की और 22 साल के युवक की शादी रोक दी थी. वर्तमान में, भारत में विवाह की कानूनी आयु महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव दिया है.
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