डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र के बाल कल्याण एवं शिक्षा राज्यमंत्री ओमप्रकाश बाबूराव कडू उर्फ बच्चू कडू को अमरावती अदालत ने दो महीने की जेल की सजा सुनाई है साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
उनपर 2014 के विधानसभा चुनावों में नामांकन के वक्त संपत्ति से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगा है. बच्चू कडू ने जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है.
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क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक बच्चू कडू ने 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन करते समय अपने मुंबई में बने फ्लैट की जानकारी नहीं दी थी. इसको लेकर बीजेपी पार्षद गोपाल तिरामारे ने 2017 में बच्चू कडू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. तभी से कोर्ट में मामला चल रहा था. कोर्ट ने कडू को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई है.
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बच्चू महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर से विधायक हैं. 2004 में उन्होंने पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अचलपुर विधानसभा सीट जीती थी. वह 2009, 2014 और 2019 में विधायक भी बने थे.
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Bacchu Kadu को दो महीने की जेल, 25 हजार का जुर्माना