डीएनए हिंदी: केरल हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट (Corona Vaccine Certificate) पर PM Modi की तस्वीर हटाने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका अदालतों का समय बर्बाद करती हैं. 

पीएम मोदी की फोटो हटाने की थी याचिका  
High Court ने Covid-19 vaccination certificates पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे देश के लोगों में गलत संदेश जाता है. याचिकाकर्ता मायलीपरम्पिल ने याचिका में कहा था कि किसी और देश में ऐसा नहीं होता. वैक्सीन सर्टिफिकेट पर किसी देश के प्रधाननमंत्री या राष्ट्रपति की तस्वीर नहीं है. 

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याचिकाकर्ता को लगाई फटकार 
जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता पीटर मायलीपरम्पिल को छह सप्ताह के भीतर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (KLSS) को एक लाख रुपये जमा करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है. इस तरह की याचिकाएं अदालत का समय बर्बाद करने के लिए है. देश के किसी भी नागरिक से हम ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं करते हैं. 

'100 करोड़ लोगों को आपत्ति नहीं, तो आपको क्यों'
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सख्त नसीहत देते हुए कहा कि भारत के 100 करोड़ लोगों को इससे आपत्ति नहीं है. पीएम की तस्वीर से सिर्फ आपको आपत्ति है. इस तरह की याचिका राजनीति से प्रेरित होती हैं.

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KERALA HC Plea to remove PM photo from jab certificate dismissed orders 1 lakh RS AS fine
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कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम की तस्वीर हटाने की याचिका HC ने की खारिज
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