डीएनए हिंदी: केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री के फोटो हटाने के लिए लगाई याचिका खारिज कर दी है. एक जज की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया था. 2 जजों की बेंच ने भी इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री का जनता के लिए संदेश है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इसे विज्ञापन नहीं माना जा सकता है. चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी शाली की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की है. 2 जजों की बेंच ने भी याचिकाकर्ता पर जुर्माना कम नहीं किया और न ही आदेश में कोई बदलाव किया है.
मामले पर बाद में फैसला दिया जाएगा
हाई कोर्ट ने सिंगल जज बेंच के उस फैसले पर सहमति जताई जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री का फोटो कोई विज्ञापन नहीं है. सिंगल जज बेंच ने कहा था कि संदेश देना प्रधानमंत्री का अधिकार है. भले ही वह वैक्सिनेशन सर्टिफकेट पर ही क्यों न हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले में बाद में फैसला जारी करेगा. बता दें कि इससे पहले 21 दिसंबर को भी RTI एक्टिविस्ट के जरिए लगाई गई याचिका को सिंगल जज बेंच ने खारिज कर दिया था. साथ ही, याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था.
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सर्टिफिकेट पर PM की फोटो के खिलाफ की थी अपील
याचिकाकर्ता के वकील अजीत जॉय ने दलील दी थी कि प्रधानमंत्री की फोटो सर्टिफिकेट पर लगाना पीएम का प्रचार है. इससे जनता तक कोई संदेश नहीं जाता है. याचिकाकर्ता की दलील थी कि पीएम की फोटो से लोगों के बीच गलत संदेश जाता है.
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चुनाव वाले राज्यों के सर्टिफिकेट पर पीएम-सीएम की फोटो नहीं
5 राज्यों में चुनावों की तारीख घोषित होने के साथ ही चुनाव आयोग ने यह घोषणा कर दी थी कि आचार संहिता के दौरान सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो नहीं होगा. को-विन एप्लिकेशन पर फिल्टर लगाकर हटा दिया गया है. इन 5 राज्यों में यूपी, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड शामिल हैं. यहां 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव होने हैं. इस वजह से यहां सर्टिफिकेट पर PM मोदी और जिन राज्यों में सीएम की फोटो लगी है उसे हटा दिया गया है.
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