डीएनए हिंदी: केरल का नाम बदलने वाला है. केरल का आधिकारिक नाम अब केरलम किए जाने की तैयारी चल रही है. विधानसभा में पिनराई विजयन सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए. सभी भाषाओं में केरल का नाम, अब केरलम ही हो.
सीएम पिनराई विजयन की अपील है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में भी केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा है कि मलयाम में राज्य का नाम 'केरलम' ही है. इसे दूसरी भाषाओं में केरल कहा जाता है.
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपील की है कि केंद्र सरकार, राज्य के नाम बदलने के प्रस्ताव पर जल्द से जल्द मुहर लगा दे. इस प्रस्ताव को कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूडीएफ (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) ने भी स्वीकार कर लिया है.
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कैसे बदला जाता है राज्य का नाम?
संविधान के मुताबिक किसी राज्य का नाम संसद द्वारा साधारण बहुमत से बदला जा सकता है. हालांकि, राष्ट्रपति की सिफारिश पर इसके लिए एक विधेयक पेश करना होगा. विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति को इसे संबंधित राज्य की विधानसभा भेजते हैं. निर्धारित समय के भीतर विधानसभा इस पर मुहर लगाता है. हालांकि राज्य विधानसभा की राय राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है.
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केरल का बदलेगा नाम, विधानसभा से प्रस्ताव पास, क्या होगा नया नाम?