डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिजाब (Hijab) विवाद पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कर्नाटक (Karnataka) हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन बरकरार रखने का फैसला दिया था. हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल तरीख देने से भी इनकार कर दिया है. सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने एक मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट से मांग की थी कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई हो और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.

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'मामले को न बनाएं सनसनीखेज'

देवदत्त कामत ने कोर्ट से अपील की थी कि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं इसलिए हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई की जाए. चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इसका परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं है. मुख्य न्यायाधीश ने देवदत्त कामत से कहा कि मामले को सनसनीखेज न बनाएं.

सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने दलील दी थी कि छात्राओं को स्कूलों में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जा रही है. इस वजह से उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा. 

क्या था कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला?

16 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में जरूरी धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है.

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Karnataka hijab ban Controversy case Supreme Court refuses early hearing against HC Order
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Hijab बैन पर SC में उठा तत्काल सुनवाई का मुद्दा, CJI बोले- सनसनीखेज न बनाएं
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सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
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सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

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Hijab बैन पर सुप्रीम कोर्ट में उठा तत्काल सुनवाई का मुद्दा, CJI बोले- मामले को सनसनीखेज न बनाएं