डीएनए हिंदी: कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Election 2023) में बजरंग बली का मुद्दा काफी हावी रहा क्योंकि कांग्रेस ने बजरंग दल (Congress Bajrang Dal Ban Manifesto) को बैन करने का वादा किया लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया. अब भले ही कांग्रेस की बजरंग दल विवाद के बीच जीत हो गई हो गई लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) नई मुसीबत में पड़ गए हैं. उन पर बजरंग दल का नाम डीफेम करने के आरोप लगे हैं.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संगरूर की एक अदालत (Sangrur Court Mallikarjun Kharge Summoned) ने मानहानि केस में समन भेज दिया है. संगरूर में हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के हितेश भारद्वाज ने उनके खिलाफ स्थानीय अदालत में मानहानि का केस किया था. इस केस में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर ‘अपमानजनक टिप्पणी’ की थी और उसे डीफेम किया है.
इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे पर केस करने के साथ ही बजरंग दल हिंद ने उनसे कथित अपमान के लिए 100 करोड़ रुपए की डिमांड की है. संगरूर सिविल जज (सीनियर डिविजन) रमनदीप कौर ने कांग्रेस अध्यक्ष को 10 जुलाई को पेश होने कहा है. हितेश ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बजरंग दल की तुलना “देश विरोधी संगठन” से की है और कर्नाटक में सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है.
इस मामले में VHP के यूथ विंग दावा किया कि कांग्रेस ने घोषणापत्र में पेज नंबर 10 पर बजरंग दल पर बैन का वादा किया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन PFI और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया से की थी. VHP के चंडीगढ़ यूनिट ने कांग्रेस अध्यक्ष को 4 मई को कानूनी नोटिस भेजा था और 14 दिनों के भीतर वीएचपी और बजरंग दल को 100 करोड़ रुपए देने कहा था.
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कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बावजूद बजरंग दल पर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कोर्ट ने 100 करोड़ के मामले में जारी किया समन