डीएनए हिंदी: बिलासपुर हाईकोर्ट में शुक्रवार को कालीचरण महाराज को जमानत दे दी गई. जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट ने 44 वर्षीय धार्मिक नेता कालीचरण की जमानत पर फैसला सुनाया.

छत्तीसगढ़ के रायपुर की धर्मसभा में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी. इस पर करीब तीन महीने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की है. 

बचाव पक्ष के वकील ने दी यह दलील
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील ने अपना पक्ष रखा. सरकारी वकील ने कालीचरण महाराज की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया कि उन्हें अपनी हरकतों पर कोई पछतावा नहीं है. ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद वह फिर से सांप्रदायिकता फैला सकते हैं. वहीं कालीचरण महाराज के वकील ने जमानत के पक्ष में दलील दी. उन्होंने कहा कि कालीचरण महाराज करीब तीन महीने से जेल में हैं. ऐसे में उनको जमानत मिलनी चाहिए. इससे पहले रायपुर कोर्ट में उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी.

अब जमानत पर फैसला सुनाते हुए अदालत के आदेश में कहा गया है कि कालीचरण को 50,000 रुपये की राशि के लिए दो सॉल्वेंट ज़मानत के साथ 1 लाख रुपये के निजी मुचलके के बाद ही जमानत पर रिहा किया जाएगा. निर्देश मिलने पर उन्हें निचली अदालत में पेश होना होगा.

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क्या था मामला
करीब तीन महीने पहले कालीचरण महाराज ने रायपुर की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था. उनका एक वीडियो वायरल भी हुआ था,जिसमें वह महात्मा गांधी को अपशब्द कहते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा वह नाथूराम गोडसे की तारीफ भी कर रहे हैं. 

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Kalicharan granted bail by Chhattisgarh HC after 90 days
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Hate Speech: महात्मा गांधी पर अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मिली जमानत
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Hate Speech: महात्मा गांधी पर अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मिली जमानत, 3 महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी