डीएनए हिंदी: राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जारी एमसीडी (MCD) की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने इस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अतिक्रमण करने वालें दंगे के आरोपियों को एक बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा.

याचिका पर लगाई रोक

इस मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने जहांगीरपुरी में हो रहे बुलडोजर एक्शन का मामला चीफ जस्टिस के सामने उठाया था. इस याचिका में कोर्ट के दखल की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है. कोर्ट अब इस मामले को लेकर कल सुनवाई करेगा. ऐसे में कोर्ट के इस फैसले को एमसीडी के लिहाज से एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

Rajasthan: लड़की ने किया जबरन शादी से इनकार, पंचों ने मां-बाप को पीटकर लगाया 31 लाख का जुर्माना

आदेश का करेंगे पालन 

वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही एमसीडी ने कार्रवाई रोक दी है. वहीं कोर्ट के फैसले को लेकर एमसीडी ने कहा है कि उनका प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगा. आपको बता दें कि हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में दंगा हुआ था जिसके चलते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा था. इसके चलते इलाके में दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए गए थे. 

 

Jahangirpuri Violence के बाद बुल्डोजर का एक्शन शुरू, दो दिन तक होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.

Url Title
Jahangirpuri Violence: Supreme Court bans action of bulldozer, MCD got a big setback
Short Title
जहांगीरपुरी हिंसा पर बुलडोजर चला रही थी एमसीडी
Article Type
Language
Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Jahangirpuri Violence: Supreme Court's big comment, cannot stop bulldozer action
Date updated
Date published