डीएनए हिंदीः सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के दो जजों की बेंच आज यानी गुरुवार को जहांगीरपुरी में एमसीडी (MCD) के बुलडोजर (Bulldozers) एक्शन मामले में सुनवाई करेगी. कोर्ट तय करता है कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के कार्रवाई होगी या उस पर रोक जारी रहेगी. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच के सामने जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुईं दो याचिकाएं
अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं. इसमें पहली याचिका में कहा गया है कि स्थानीय लोगों को बिना नोटिस दिए ही बुलडोजर चला दिया गया. वहीं दूसरी याचिका में कहा गया है कि देश के कई राज्यों में किसी भी आरोप के लिए अचानक बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए. सुप्रीम कोर्ट सुबह 11.30 बजे दोनों ही मामलों पर सुनवाई करेगा.
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आदेश के बाद भी कार्रवाई का उठ सकता है मुद्दा
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर स्टे दे दिया था. आदेश आने के बाद भी करीब डेढ़ घंटे तक कार्रवाई जारी रही. याचिकाकर्ता इस बात को कोर्ट के सामने उठा सकते हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई का जारी रहना कोर्ट की अवमानना है.
कांग्रेस नेता करेंगे जहांगीरपुरी का दौरा
जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस आज इलाके का दौरा करेंगे. कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट कर कहा कि बिना सूचना के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाना पूरी तरह से गलत है. उन्होंने कहा कि वह गुरुवार सुबह वरिष्ठ नेताओं के साथ जहांगीरपुरी का दौरा करेंगे.
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क्या है मामला
दरअसल जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव शोभायात्रा के दौरान एक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया था. इसके बाद दोनों समुदायों के बीच झगड़ा हो गया. इस हिंसा में कई लोग घायल हुए. पुलिस इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
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Jahangirpuri Violence: जहांगीरपुरी में चलेगा बुलडोजर या जारी रहेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई