डीएनए हिंदी: दिल्ली के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri Violence) इलाके में एमसीडी (MCD) के अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत (SC) में सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ बेहद अहम बिंदु रखें हैं. एक तरफ जहां सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है तो वहीं दूसरी ओर यह भी कहा है कि पूरे देश में इस तरह एक साथ रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता है.
क्या हैं सुनवाई की बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने आज जहांगीर पुरी मामले की सुनवाई में कुछ अहम बयान दिए हैं. ऐसे मे कोर्ट की बातों को पांच मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है
1- बुलडोजर पर रोक जारी
जहांगीरपुरी हिंसा मामले में चले एमसीडी के बुलडोजर के मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली में फिलहाल बुलडोजर की कार्यवाही पर लगी रोक जारी रहेगी.
2- देश में बुलडोजर एक्शन का उठा मुद्दा
आज की सुनवाई के दौरान एसजी ने कोर्ट में कहा कि खरगोन में हुई हिंसा में 88 हिंदुओं के घर तोड़े गए. इतना ही नहीं देश के कई बीजेपी शासित राज्यों में अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलने का मुद्दा उठाया गया जिस पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की.
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3- सिब्बल ने की मांग, सरकार ने भी रखा तर्क
कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक चाहता हूं. इस पर कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक का आदेश हम नहीं दे सकते. सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ये भी तो देखे कि क्या ये कार्रवाई किसी खास इलाके में हो रही है. कोर्ट ने कहा, 'हम इस पर विचार करेंगे.' वहीं आज की सुनवाई में SG तुषार मेहता ने ये भी कहा कि दिल्ली में हुई कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की रुटीन प्रकिया है. जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय विशेष को भी टारगेट करना नहीं है. यहां काफी पहले से ही कार्रवाई हो रही है.
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4- कोर्ट की रोक के बाद भी चला बुलडोजर
सुनवाई के दौरान बृंदा करात के वकील पी सुरेन्द्रनाथ ने कहा कि वो मौके पर मौजूद थीं. कोर्ट की रोक के बावजूद काफी देर तक वहां बुलडोजर चलता रहा. यानी आदेश के बाद भी कार्रवाई न रुकने को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है.
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5- बिगाड़ता जा रहा है सामाजिक सौहार्द
अतिक्रमण हटाओ अभियान पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कहा कि देश का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ा जा रहा है. ये होता रहा तो कानून का राज नहीं बचेगा. दिल्ली में ऐसी 731 कालोनी हैं तो सिर्फ एक को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है. जमीयत के वकील ने कहा कि जहांगीरपुरी में बिना किसी नोटिस के बुलडोज़र चलाया गया ये नियमों का खुलेआम उल्लंघन है.
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