डीएनए हिंदी: ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में रमजान के वक्त नमाजियों के 'वजू' करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश जारी किया है. कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारियों से रमजान के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में वजू की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक अनुकूल समाधान निकालने को 18 अप्रैल को एक बैठक बुलाने के लिए कहा है. कोर्ट का कहना है कि अधिकारी बैठक करके हल निकालें. 

ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज़ियों को वजू में हो रही दिक्कत पर मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था. इस मामले में मस्जिद कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी कहा कि वजूखाना SC के आदेश पर बंद है, फिलहाल मोबाइल वाशरूम की व्यवस्था कर दी जाए जिससे नमाजियों के लिए वजू की व्यवस्था की जाए. 

'कर्नाटक में 40 फीसदी कमीशन की सरकार, BJP करती है झूठे वादे,' RSS पर भी भड़के राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के कलेक्टर को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'वज़ू' की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय जजों की बेंच ने यह अहम आदेश दिया है. 

किसने लगाई यह याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा गया, ''हम निर्देश देते हैं कि वाराणसी के ज़िला कलेक्टर एक बैठक बुलाएं और रमज़ान के महीने में वज़ू की सुविधाओं की व्यवस्था करने की ज्ञानवापी मस्जिद समिति के आग्रह पर विचार करें.'' बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करनेवाली अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद प्रबंधन समिति ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफ़ा अहमदी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी.

मनीष सिसोदिया को फिर नहीं मिली राहत, 1 मई तक जेल में ही गुजरेंगे दिन

कोर्ट में क्या हुई जिरह

इस मामले में वरिष्ठ वकील अहमदी ने कहा कि फ़व्वारे वाले स्थान पर पहले वज़ू किया जाता था और उसी स्थान के नज़दीक वॉशरूम थे लेकिन पिछले साल इसे शिवलिंग बताने के लिए चलते सील कर दिया गया. वहीं सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वज़ू के पानी के लिए व्यवस्थाएं हैं.

सचिन पायलट ने नहीं मानी है हार, गहलोत को साफ संदेश- संकल्प पर रहेंगे अडिग  

मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि मस्जिद वाला पक्ष मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था से भी संतुष्ट है जबकि तुषार मेहता ने चिंता व्यक्त की कि मोबाइल टॉयलेट से परिसर की पवित्रता प्रभावित हो सकती है और ऐसे में अधिकारी को सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर फ़ैसला लेना होगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Url Title
gyanvapi masjid case supreme court varanasi authorities meetings arrangement wazu plea ramzan
Short Title
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद में वजू की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट का आ
Article Type
Language
Hindi
Tags Hindi
Section Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
gyanvapi masjid case supreme court varanasi authorities meetings arrangement wazu plea ramzan
Caption

Supreme Court

Date updated
Date published
Home Title

ज्ञानवापी मस्जिद में वजू की व्यवस्था पर SC का बड़ा आदेश, अधिकारी बैठक करके निकालें समाधान