डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Masjid Case) को वाराणसी जिला जज को स्थानांतरित करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यूपी न्यायिक सेवाओं के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे.

मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दीवानी वाद मामले (civil suit case) की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाता है.

पढ़ें- Gyanvapi Masjid: 'फव्वारा नहीं शिवलिंग के ऊपर जड़ा था हीरा', हिंदू पक्ष ने किया दावा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मस्जिद की याचिका पर जिला जज प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करेंगे. इसके अलावा शिवलिंग एरिया की सुरक्षा और मुस्लिमों को नमाज के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 मई को सुनाया गया अंतरिम आदेश लागू रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों के लिए 'वजू' की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया.

पढ़ें- Gyanvapi Masjid: 'हमने 3 मंदिर मांगे थे, तुम नहीं माने, अब सारे वापस लेंगे'- BJP MLA का ट्वीट

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का ट्रायल वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है. दूसरा, अर्जी के निपटारे तक सुप्रीम का 16 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा. तीसरा, वजू के लिए जो बंदोबस्त मुस्लिम पक्ष ने मांगा है उसपर काम किया जाएगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Url Title
Gyanvapi Masjid Case Supreme Court transfers case to Varanasi District Judge
Short Title
Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी जिला जज करेंगे सुनवाई
Article Type
Language
Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Gyanvapi Masjid
Caption

ज्ञानवापी मस्जिद (फाइल फोटो)

Date updated
Date published
Home Title

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी जिला जज करेंगे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया केस