डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Masjid Case) को वाराणसी जिला जज को स्थानांतरित करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यूपी न्यायिक सेवाओं के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे.
मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दीवानी वाद मामले (civil suit case) की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मस्जिद की याचिका पर जिला जज प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करेंगे. इसके अलावा शिवलिंग एरिया की सुरक्षा और मुस्लिमों को नमाज के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 मई को सुनाया गया अंतरिम आदेश लागू रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों के लिए 'वजू' की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया.
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हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का ट्रायल वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है. दूसरा, अर्जी के निपटारे तक सुप्रीम का 16 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा. तीसरा, वजू के लिए जो बंदोबस्त मुस्लिम पक्ष ने मांगा है उसपर काम किया जाएगा.
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Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी जिला जज करेंगे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया केस