डीएनए हिंदी: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने हाल ही में ऐलान किया है कि गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना अब अपराध नहीं होगा. ड्राइविंग के वक्त कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगी. केंद्रीय मंत्री ने यह घोषणा लोकसभा में की है. जल्द ही इससे जुड़ा कानून बनाया जा सकता है.
फोन पर बात करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब फोन हैड्स-फ्री डिवाइस से जुड़ा हो. नियम यह भी होगा कि फोन को कार की जेब जेब में रखा जाए.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'अगर ड्राइवर हैंड्स-फ्री डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा है और फोन पर बात कर रहा है तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा. ऐसी स्थिति में, ट्रैफिक पुलिस कोई जुर्माना नहीं लगा सकती है. अगर कोई चालान करता है तो पीड़ित व्यक्ति इसे कोर्ट में चुनोती दे सकता है.
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सुरक्षा मानकों का रखा जाएगा ख्याल
अगर आपको फोन पर बात करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो आप कोर्ट में चार्ज के खिलाफ अपील कर सकते हैं. अगर आप सीधे मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस आपका चलान कर सकता है. इस कदम से ड्राइवरों को छूट मिल सकती है. यह कदम सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तय किए गए सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही होगा.
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पहले भी लोकसभा में उठा था सवाल!
केरल के कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने लोक सभा में सवाल किया था कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 84 के अंतर्गत वाहन चलाते समय हैंड्स फ्री डिवाइस के साथ मोबाइल पर बात करना कोई दंडनीय अपराध है? इसके जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत वाहन चलाते वक्त हैंड्स-फ्री कम्युनिकेशन डिवाइस के इस्तेमाल से बात करना कोई दंडनीय अपराध नहीं है. बिना हैंड्स-फ्री हाथ में लेकर मोबाइल पर बात करेंगे तो आपका चालान कट सकता है.
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ड्राइविंग के वक्त फोन पर बात करने पर अब नहीं कटेगा चालान, माननी होगी यह शर्त!