डीएनए हिंदी: एक अप्रैल से सड़कों पर बसें, माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन में चलने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. अगर ड्राइवर बस लेन के बाहर चलाता है तो भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस और परमिट भी रद्द किया जा सकता है. मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह जानकारी दी.
मामले को लेकर कैलाश गहलोत ने कहा, कई बार ड्राइवर बसों को बीच की लेन में चलाते हैं जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती है. अब ऐसा करने वालों पर पहले 10 हजार तक जुर्माना और दूसरी बार में मुकदमा होगा. वहीं अगर ड्राइवर तीसरी बार भी नियम तोड़ता हुआ पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
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इन नियमों को दिल्ली की 46 सड़कों पर लागू किया जाना है. हालांकि पहले चरण में इसे केवल 15 सड़कों पर ही लागू किया जा रहा है. एक अप्रैल से महरौली-बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रहलादपुर टी-प्वाइंट तक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईटीओ से अंबेडकर नगर जैसे रास्ते पर इसे लागू किया जाएगा.
परिवहन मंत्री बताया कि दिल्ली सरकार (Government of Delhi) की ओर से जल्द ही एक वॉट्सऐप नंबर भी जारी किया जाएगा. ऐसे में अगर लोग किसी ड्राइवर को नियमों का उल्लंघन करते देखते हैं तो वे उसका वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं. वीडियो को सबूत मानते हुए परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा.
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Delhi: लेन से बाहर गई बस तो रद्द हो सकता है लाइसेंस, 1 अप्रैल से लगेगा 10 हजार का जुर्माना