डीएनए हिंदी. दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सरकार की डोर स्टेप राशन डिलिवरी योजना पर रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली में फिलहाल यह योजना लागू नहीं होगी. केजरीवाल सरकार ने संबधित योजना को 25 मार्च 2021 को लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन केंद्र ने इसमें अपनी आपत्ति जताई थी.
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अक्टूबर 2021 में केजरीवाल सरकार की इस डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को लागू करने की सशर्त इजाजत दी थी. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने की इजाजत दी थी. न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सरकार उन सभी मूल्य की दुकानों का उन कार्डधारकों की जानकारी दें, जो इस योजना के तहत घर पर ही राशन लेना चाहते हैं.
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योजना को लागू करना चाहते हैं केजरीवाल
बता दें कि केजरीवाल इस राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को पिछले साल से लागू करने पर अड़े हैं, जबकि एलजी और केंद्र सरकार इसके विरोध में थे. केंद्र की पहली आपत्ति योजना के नाम में 'सीएम' शब्द के इस्तेमाल को लेकर थी. उनका कहना है कि राशन का वितरण नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के अंतर्गत होता है, इसलिए इसमें मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. दूसरा तर्क केंद्र सरकार का यह था कि एनएफएसए में किसी तरह के बदलाव के लिए कानून में बदलाव करना होगा और ऐसा करने अधिकार संसद के पास है. इसके नतीजा यह हुआ की योजना के खिलाफ एलजी और दिल्ली सरकार के बीच कई बार टकराव देखने को मिला.
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Delhi: केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, डोर स्टेप राशन डिलिवरी योजना पर हाईकोर्ट की रोक