डीएनए हिंदी: दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया गया है. इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर जेल में बंद सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की थी. इस मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला टाल दिया है. अब मनीष सिसोदिया की जमानत होगी या नहीं, इस पर फैसला 28 अप्रैल को ही होगा.

मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति बनाने से लेकर उसे लागू करने में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं. इसको उन पर ईडी और सीबीआई दोनों ही केंद्रीय एजेंसियों ने शिकंजा कस रखा था. आज ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन इसका फैसला 28 अप्रैल के लिए टाल दिया गया था. 

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गौरतललब है कि सीबीआई ने दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्य कोर्ट में अपनी सप्लिमेंट्री चार्जशीट दायर की है. इस चार्जशीट पर मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है. सिसोदिया के अलावा अन्य तीन लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. 

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मनीष सिसोदिया को पहली बार 26 फरवरी को भी गिरफ्तार किया गया था. वह तब से सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में हैं. बता दें कि सीबीआई ने इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी 9 घंटे तक पूछताछ की थी जिसके बाद केजरीवाल ने इसे केंद्र सरकार की साजिश करार दिया था.

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मनीष सिसोदिया की जमानत का फैसला टला, CBI बोली 'बाहर निकले तो प्रभावित होंगे गवाह
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Manish Sisodia Money Laundering Case

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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर टल गया फैसला, CBI ने शराब घोटाले में बनाया है आरोपी