Delhi Excise Policy Updates: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होना पड़ेगा या नहीं, इस बात का फैसला बुधवार दोपहर 4 बजे होगा. ईडी (Enforcement Directorate) की याचिका पर सुनवाई कर रही राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को 4 बजे तक के लिए टाल दिया है. ED ने बार-बार समन भेजने पर भी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के पेश नहीं होने के चलते 3 फरवरी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी (बुधवार) को करने का निर्णय लिया था.
ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला रखा सुरक्षित
एडिशनचल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं, जिन्हें सुनने के बाद जज मल्होत्रा ने फैसला रिजर्व रखते हुए सुनवाई को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है.
शराब नीति से जुड़ी बैठकों पर पूछ रही है ईडी सवाल
ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अब तक 5 बार समन भेजा जा चुका है. ईडी उनसे उन बैठकों के बारे में पूछताछ करना चाहती है, जिनमें शराब नीति को लेकर सारी बातें तय हुई थीं. केजरीवाल को सबसे पहले 2 नवंबर को पेश होने के लिए समन भेजा गया था, जबकि आखिरी समन 22 जनवरी को भेजा गया था. केजरीवाल ने इन सभी समन की अनदेखी कर दी है. केजरीवाल और उनका दल आम आदमी पार्टी लगातार ईडी के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं. केजरीवाल का आरोप है कि पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है. इससे पहले इस मामले में AAP के दो नेता दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है.
ईडी ने किया है धारा 50 का उपयोग
ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ 3 फरवरी को कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. PMLA एक्ट की धारा 63 (4) के तहत दाखिल याचिका में ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल के खिलाफ ईडी को धारा 50 के इस्तेमाल की इजाजत देने का आग्रह किया गया था. धारा 50 के तहत ईडी को किसी भी व्यक्ति से पूछताछ का अधिकार है. साथ ही ईडी ने लोक सेवक का आदेश नहीं मानने से जुड़ी IPC की धारा 174 के तहत भी कोर्ट से केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेने का आग्रह किया हुआ है.
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ED के समन पर पेश नहीं हो रहे Arvind Kejriwal, कोर्ट सुनाएगी 4 बजे इस पर फैसला