डीएनए हिंदीः दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बाद GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू कर दिया गया है. दिल्ली में येलो अलर्ट (Yellow Alert) लागू कर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं. ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट का ऐलान कर दिया है. दिल्ली में प्लान का लेवल 1 लागू कर दिया गया है. GRAP के अलर्ट के मुताबिक, अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू किया जाता है. येलो अलर्ट में क्या प्रतिबंध करेंगे इसका आधिकारिक आदेश जल्द जारी किया जाएगा.
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) तैयार किया था. इसके लिए गाइडलाइन भी तैयार की गई थी. दिल्ली में लॉकडाउन कब लगाया जाएगा. इसमें किसे छूट मिलेगी और क्या बंद रहेगा, इसकी पूरी जानकारी दी गई है. संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट लागू किया जाएगा. वहीं अगर संक्रमण दर 2 प्रतिशत से अधिक होती है तो लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.
येलो अलर्ट (Yellow Alert) के तहत लगी ये पाबंदियां
- दिल्ली सरकार के ऑफिसों में ए ग्रेड ऑफिसर्स के 100 फीसदी स्टाफ को आना होगा, बाकी 50 फीसदी स्टाफ बुलाए जाएंगे.
- प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी स्टाफ आएगा. दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी.
- ऑड-ईवन बेस पर मॉल सुबह 10 से रात आठ बजे तक खुलेंगे.
- हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडर के साथ एक वीकली मार्केट ही चलेगी. रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे.
- पब्लिक पार्क खुलेंगे. होटल खुलेंगे. बार्बर शॉप खुलेंगी.
- सिनेमाघर, थिएटर, बैंक्विट हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे.
- दिल्ली मेट्रो और बसों में सिटिंग कैपिसिटी के हिसाब से 50 फीसदी लोग सफर करेंगे, लेकिन स्टैंडिंग की इजाजत नहीं होगी.
- नाइट कर्फ्यू रात दस से सुबह 5 तक रहेगा.
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.
- ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी-कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में दो सवारी, मैक्सी कैब में 5 सवारी, आरटीवी में 11 सवारी बैठेंगी.
- कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जारी रहेंगी.
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