Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है. फरवरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना संभावित है. इस बीच राजनीतिक दलों के एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी बढ़ते ही जा रहे हैं. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने भाजपा (BJP) पर वोटर लिस्ट में से अपने समर्थकों के नाम कटवाने का आरोप लगाया है, जिसके बदले में भाजपा और कांग्रेस (Congress) ने AAP पर पलटवार किया है. यदि आप भी ये सोच रहे हैं कि आपके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है तो आपको चुनाव में वोट डालने का पक्का मौका मिलेगा तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए. आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना किसी भी तरीके से वोट डालने का पक्का अधिकार नहीं है. इसके अलावा भी आपको कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है. यह स्पष्टीकरण दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (Delhi Chief Electoral Officer) ने दिया है. आइए आपको बताते हैं कि सीईओ ऑफिस ने क्या बताया है.
वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए नाम
दिल्ली सीईओ ने बताया है कि वोटर आईडी कार्ड होने के साथ ही आपका नाम वोटर लिस्ट में भी होना जरूरी है. यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो अभी भी आपके पास अपना नाम उसमें जुड़वाने का मौका है. दरअसल सीईओ ऑफिस ने साल 2025 के लिए वोटर लिस्ट में विशेष संशोधन अभियान चलाया है. यह अभियान पिछले साल 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने चलाया था. इस अभियान में जहां डुप्लीकेट एंट्री (एक वोटर का दो जगह वोट डालने के लिए नाम दर्ज होना), मृत वोटर्स की एंट्री, परमानेंट उस जगह को छोड़ चुके वोटर्स की एंट्री को हटाना और 18 साल के हो चुके नए वोटर्स का नाम लिस्ट में दर्ज करना था. इसके बाद 29 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिसमें 28 नवंबर तक उन लोगों के दावे और आपत्ति ली गई थी, जिन्हें वोटर लिस्ट पर कोई ऐतराज था. इन सभी दावों-आपत्तियों को 24 दिसंबर तक निस्तारित कर दिया गया था. इसके बाद आगामी 6 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी. इस लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होने के बावजूद आपको वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा.
क्या करना चाहिए अब आपको
सबसे पहले अपने एरिया के बीएलओ के पास जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें. यदि उसमें आपका नाम दर्ज नहीं है तो तत्काल उसे फॉर्म-6 भरकर वोटर के तौर पर नाम दर्ज कराने का आवेदन कर दें. फॉर्म-6 के साथ जरूरी दस्तावेज जमा कराएं, जिनकी जांच बीएलओ करने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएगा. यदि आप पहली बार वोटर बन रहे हैं तो आपका वोटर आईडी कार्ड (EPIC) तैयार करने के बाद डाक द्वारा आपको भेजा जाएगा.
लिस्ट में फर्जी नाम दिखने पर भी कर सकते हैं शिकायत
भले ही चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर वोटर्स का सत्यापन करा लिया है, लेकिन यदि आपको अब भी लिस्ट में कोई फर्जी नाम दिखाई देता है तो आप उसके लिए सीईओ ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए फॉर्म-7 या फॉर्म-8 भरना होगा. मृत व्यक्ति का नाम यदि लिस्ट में अब भी दर्ज है तो उसे हटवाने का भी आवेदन दे सकते हैं. इसके बाद आयोग सत्यापन कराकर ये नाम हटा देगा. साथ ही फरजी दस्तावेज देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा.
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