Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव के कारण सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में चेकिंग के दौरान एक कार से 47 लाख रुपये की नकदी बरामद की है. चुनाव प्रचार के बीच इतनी बड़ी नकद रकम मिलने से हंगामा मच गया है. कार मालिक कबाड़ खरीदने-बेचने का काम करता है. चुनाव आचार संहिता (MCC) लागू होने के कारण इस रकम की बरामदगी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्टेटिक सर्विलॉन्स टीम (SST) अब कबाड़ी से पूछताछ कर रही है. पूछताछ में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं यह रकम चुनाव में वोटर्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल तो नहीं होने वाली थी. बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसकी मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी.
बैग में रखी गई थी रकम
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, संगम विहार इलाके में मंगल बाजार रोड के टी-पॉइंट पर SST चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक कार को रोका गया. उस कार की जांच करने पर अंदर रखे बैग में 47 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई. कार ड्राइवर ने खुद को संगम विहार निवासी वसीम मलिक बताया है. 24 वर्षीय वसीम का कहना है कि वह स्क्रैप डीलर है और यह रकम उसके व्यवसाय से जुड़ी हुई है.
कबाड़ी नहीं दे पाया रकम से जुड़े दस्तावेज
न्यूज एजेंसी PTI ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि पूछताछ में कबाड़ी वसीम मलिक उसकी कार में मिली नकद रकम के वैध होने से जुड़े दस्तावेज नहीं दे पाया. इसके चलते पूरी रकम को चुनाव आचार संहिता के नियमों के तहत जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस रकम का सोर्स जानने की कोशिश कर रही है.
Delhi | Yesterday, during checking, a car was stopped at T- point, Mangal Bazar Road, Sangam Vihar by SST and a bag containing cash of about Rs 47 lakh was seized from the car. The car was being driven by Waseem Malik R/o Sangam Vihar, age 24 yrs who claimed that he is a scrap… pic.twitter.com/5uWgJcUL4a
— ANI (@ANI) January 22, 2025
क्या हैं आचार संहिता में नकदी से जुड़े नियम
यदि किसी राज्य में चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू है तो वहां कई तरह के खास प्रतिबंध लग जाते हैं. इनमें नकदी लेकर चलने से जुड़ा नियम भी शामिल है. MCC लागू होने के दौरान नकदी लेकर चलने को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तय पाबंदियां निम्न हैं-
- चुनाव आयोग के मुताबिक, भारतीय या विदेशी करेंसी लेकर जा रहे शख्स के पास उससे जुड़े पर्याप्त दस्तावेज होने चाहिए.
- इस मूवमेंट के दस्तावेज पैसे रिसीव करने वाले की मांग के आधार पर होना चाहिए और यह जिस पते पर जा रहा है, वो स्पष्ट होना चाहिए.
- चुनाव आयोग ने लोगों को सलाह दी है कि वे बिना उचित दस्तावेजों के अपने साथ 50,000 रुपये या उससे अधिक की नकदी न रखें.
- 50,000 रुपये से अधिक की अघोषित नकदी जब्त की जाती है. यदि रकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है.
- यदि नकदी किसी ऑफिस या ब्रांच से ऑथोराइज्ड अधिकारी द्वारा की जाती है तो यह उस स्थान पर संबंधित ऑफिस के अकाउंट्स में तत्काल उसी दिन दर्ज की जानी चाहिए.
- यदि विदेशी मुद्रा को एक ही कंपनी की दो ब्रांच के बीच ट्रांसफर किया जा रहा है तो इसे सेल के बजाय स्टॉक ट्रांसफर के तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए. यह कैश मूवमेंट दस्तावेजों के साथ होना चाहिए.
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Delhi Police ने जब्त किया कार में मिला 47 लाख रुपये कैश, जानें आचार संहिता में नकदी का नियम?