डीएनए हिंदी: दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 साल पुराने एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने AAP विधायक संजीव झा और अखिलेश पति त्रिपाठी को दंगा भड़काने और पुलिसकर्मियों पर हमले जुड़े मामले दोषी करार दिया है. कोर्ट में 21 सितंबर को आरोपियों की सजा पर सुनवाई होगी.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमले के वक्त ये दोनों विधायक ना केवल भीड़ का हिस्सा थे, बल्कि भीड़ को उकसा भी रहे थे. जिसके चलते भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. कोर्ट ने कहा कि चश्मदीदों के बयान से यह साबित होता है कि वह इस तरह का बल का प्रयोग करके पुलिस को डराना चाहते थे. अदालत ने मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और बुराडी से विधायक संजीव झा के समेत 15 अन्य लोगों को दोषी करार दिया है.

बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर किया था हमला
दरअसल, मामला 20 फरवरी 2015 का है जब बेकाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था. आरोप है कि AAP के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा भीड़ के साथ बुराड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. वहां भीड़ के साथ उन्होंने पुलिस कर्मियों से बदसलूकी की और भीड़ को पथराव के लिए उकसाया. उनका आरोप था कि पुलिस अपहरण के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है. वह आरोपियों को सुपुर्द करने की बात कह रहे थे. पुलिस ने जब आरोपियों को सौंपने से मना किया तो भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया.

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Delhi AAP MLAs Akhilesh Pati Tripathi Sanjeev Jha convicted for inciting riots Rouse Avenue Court
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दंगा भड़काने के आरोप में AAP के 2 विधायक दोषी करार, 21 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा
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AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा (file photo)
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AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा (file photo)

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दंगा भड़काने के आरोप में AAP के 2 विधायक दोषी करार, 21 सितंबर को होगी सजा, जानें क्या है मामला