डीएनए हिन्दी: हरियाणा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है. 

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई है और साथ में 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियों को अटैच करने का भी आदेश दिया है.

अभय चौटाला बोले- जाएंगे हाई कोर्ट
ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाए जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. अगले दो दिनों में हम अपने वकीलों से विमर्श करेंगे और सोमयवार या मगलवरा को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे.

गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए गए ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं. वह सात बार विधायक भी चुने जा चुके हैं. ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और उपप्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के बेटे हैं. ओम प्रकाश को साल 2012 में जेबीटी भर्ती घोटाला में दोषी करार देते हुए तिहाड़ जेल में 10 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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CBI Court sentences former Haryana CM OP Chautala to four years imprisonment
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख जुर्माना
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख जुर्माना