डीएनए हिंदी: कोरोना के वैक्सीनेशन (Covid Vaccination) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. वैक्सीन के आधार पर लोगों पर प्रतिबंध लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे फैसले वापस लिए जाने चाहिए.

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि सरकार की मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और मनमानी नीति करार नहीं दिया जा सकता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार नीति बना सकती है और जनता के हित में कुछ शर्तें भी लागू कर सकती है.

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डेटा जारी करे सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों और संगठनों ने वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोकने का फैसला किया है, यह ठीक नहीं है. वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसे फैसले वापस लिए जाने चाहिए. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि वह कोविड-19 की वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े डेटा को सार्वजनिक करे.

 पिछले 24 घंटे में एक बार फिर तीन हजार से ज्यादा कोरोना (Covid-19) पॉजिटिव पाए गए हैं. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में 3157 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. इस प्रकार देश में कोरोना के ऐक्टिव मामलों की संख्या अब 19,500 पहुंच गई है.

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can not force anyone for covid vaccination says supreme court
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं कर सकते मजबूर
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सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

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Covid-19: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, वैक्सीनेशन के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकती सरकार