डीएनए हिंदी: केरल नन रेप केस मामले में कोट्टयम की जिला अदालत ने आरोपी बिशप फ्रेंको मुलक्कल को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त सबूत और तथ्य नहीं पेश किए गए. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में  आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है. 

कोर्ट रूम में भावुक हुए बिशप, वकील को लगाया गले
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जी गोपाकुमार ने इस केस की सुनवाई पूरी कर यह फैसला सुनाया है. फैसले के दौरान  83 गवाह और 30 से ज्यादा सबूत पेश किए गए थे. हालांकि, जज ने कहा कि कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश किया गया है जिसके बिना पर दोषी करार दिया जा सके.

फैसले को पीड़ित पक्ष देगा चुनौती
कोट्टयम के एसपी हरिशंकर ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि आरोपी को सजा मिलेगी. हम ऊपरी अदालत में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. फैसला सुनाए जाने से पहले कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. पीड़िता की पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है.

फैसले के बाद बिशप ने कहा, 'ईश्वर की प्रार्थना करो'
कोर्ट में फैसला सुनकर बिशप काफी भावुक हो गए थे. उन्होंने अपने वकीलों का गले लगाकर स्वागत किया. इसके बाद मौजूद मीडिया से ज्यादा बात नहीं की और सिर्फ मलयालम में कहा कि ईश्वर की प्रार्थना करो. 

यह है पूरा मामला 
बता दें कि केरल नन रेप केस मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बिशप ने उनका 2 साल में 13 बार रेप किया था. उन्होंने अप्राकृतिक सेक्स और उन्हें डराने-धमकाने का आरोप भी लगाया था. SIT को जांच सौंपी गई थी जिसके बाद बिशप फ्रेंको मुलक्कल को जेल भी जाना पड़ा था. बिशप ने इस आरोप के जवाब में कहा था कि यह बदले की भावना से लगाया गया आरोप है. उनका कहना था कि एक महिला ने कथित पीड़िता की शिकायत उनसे की थी और बताया था कि महिला के पति के साथ पीड़िता के संबंध हैं. इसके बाद उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी. 

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Bishop Franco Mulakkal acquitted in Kerala nun rape case
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Kerala Nun Rape Case: बिशप फ्रेंको मुलक्कल को कोर्ट ने किया बरी
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