Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिस पर पेश नहीं हो रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगा है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू सेशन कोर्ट ने निचली अदालत से जारी समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. सेशन कोर्ट ने केजरीवाल को वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही जाकर व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए अपील करने का आदेश दिया है. केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें ED की तरफ से दर्ज शिकायत पर चल रही सुनवाई में केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था. सेशन कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर उन्हें राहत देने से इंकार किया है, लेकिन इस मामले में सुनवाई करने की सहमति दे दी है. अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी.

मजिस्ट्रेट कोर्ट में होना है 16 मार्च को पेश

अरविंद केजरीवाल को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 16 मार्च को अपने सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी कर रखा है. यह नोटिस ED की याचिका पर जारी किया गया था, जिसमें जांच एजेंसी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले (Delhi Excise Scam) में बार-बार समन भेजने पर भी केजरीवाल के पेश नहीं होने की शिकायत की है. जांच एजेंसी का कहना है कि घोटाले से जुड़े कुछ खास पॉइंट्स को क्रॉसचेक करने के लिए केजरीवाल से पूछताछ करनी जरूरी है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जांच एजेंसी के समन की अनदेखी कर रहे हैं. 

केजरीवाल चले गए थे सेशन कोर्ट

मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश को भी अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी. केजरीवाल ने दिल्ली के राऊज एवेन्यु सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन पर रोक लगाने की मांग की थी. PTI के मुताबिक, सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई की और मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. सेशन कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि ईडी के समन को नजअंदाज करने के मामले में पेशी से छूट पाने के लिए वे मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल करें. सेशन कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च तय की है. 

ईडी दे चुकी है केजरीवाल को 8 समन

ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए पहला समन पिछले साल नवंबर में भेजा गया था. इसके बाद से जांच एजेंसी उन्हें कुल 8 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल हर बार ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे हैं. पहले उन्होंने राजनीतिक व्यस्तता का हवाला दिया और उसके बाद उन्होंने ईडी के समन को 'गैरकानूनी' बताकर खारिज करना शुरू कर दिया है. केजरीवाल बार-बार इसे भाजपा की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की साजिश बताते रहे हैं. बता दें कि इस केस में CBI और ED जांच कर रही हैं. ये जांच एजेंसियां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी हैं, जिन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है. सिसोदिया तो करीब एक साल से जेल में बंद हैं, जबकि संजय सिंह भी करीब 6 महीने से जेल में हैं.

DNA हिंदी अब APP में आ चुका है. एप को अपने फोन पर लोड करने के लिए यहां क्लिक करें.

देश-दुनिया की Latest News, ख़बरों के पीछे का सच, जानकारी और अलग नज़रिया. अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर.

Url Title
Arvind kejriwal appeal against ed notice rejected by session court Delhi Liquor Scam updates read delhi news
Short Title
Delhi Liquor Scam: नहीं मिली Arvind Kejriwal को राहत, ED की शिकायत पर अब होना ही
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Delhi CM Arvind Kejriwal
Date updated
Date published
Home Title

Arvind Kejriwal को नहीं मिली राहत, ED की शिकायत पर होना ही पड़ेगा कोर्ट में पेश

Word Count
572
Author Type
Author