Arvind Kejriwal Latest News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक अदालत ने अपने सामने पेशी पर आने से छूट दे दी है. यह छूट प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की उस याचिका पर सुनवाई में दी गई है, जिसमें ED ने केजरीवाल पर बार-बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर भी पेश नहीं होने का आरोप लगाया है. दिल्ली की एक अदालत में शनिवार को इस याचिका पर हुई सुनवाई में केजरीवाल ने अदालत को दिल्ली विधानसभा में शनिवार को उनकी सरकार का फ्लोर टेस्ट होने की जानकारी दी और फिजिकल पेशी से छूट मांगी. इस पर अदालत ने उन्हें 16 मार्च तक की छूट दे दी है. 

केजरीवाल ने मांगी थी 1 मार्च के बाद की तारीख

केजरीवाल ने कोर्ट से कहा, मैं आज आना चाहता था, लेकिन अचानक विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव आ गया है. बजट सत्र भी चल रहा है, जो 1 मार्च तक जारी रहेगा. अदालत मुझे पेशी के लिए 1 मार्च के बाद की कोई भी तारीख दे दे. केजरीवाल के इस आग्रह के बाद अदालत ने उनके मामले में 16 मार्च की अगली तारीख तय करते हुए उस दिन केजरीवाल को कोर्ट रूम में मौजूद रहने का निर्देश दिया है.

ED दे चुकी है केजरीवाल को 6 बार समन

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Case) की जांच कर रही ED दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती है. पिछले साल नवंबर से अब तक ईडी की तरफ से केजरीवाल को 6 बार समन भेजकर पेश होने का आदेश दिया गया है, लेकिन केजरीवाल ने इस समन को अवैध बताते हुए हर बार जाने से इंकार कर दिया है. आखिरी समन गत बुधवार को भेजा गया था. केजरीवाल के बार-बार समन देने पर भी नहीं आने की शिकायत ईडी ने दिल्ली में अदालत के सामने की थी. इसी शिकायत पर शनिवार को केजरीवाल की पेशी हुई है.

केजरीवाल को दिया गया था शनिवार को पेश होने का आदेश

ईडी की तरफ से 3 फरवरी को दाखिल की गई याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue court) ने केजरीवाल को शनिवार 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सुप्रीमो दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi liquor policy case) में इस सुनवाई पर कोर्ट नहीं पहुंचे. वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हुए. केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के बाद ANI से कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से निजी पेशी से छूट का प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि ED की तरफ से पेश ए़डिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी केजरीवाल के प्रार्थनापत्र का विरोध नहीं किया है. उन्होंने कहा कि यदि सबकुछ ठीकठाक रहा तो केजरीवाल अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने पेश होंगे और उन्हें इस मामले में जमानत मिल जानी चाहिए.

ED ने दाखिल की है धारा 174 के तहत याचिका

ईडी ने केजरीवाल के बार-बार समन की अनदेखी करने पर कोर्ट में IPC की धारा 174 और PMLA की धारा 50 के तहत याचिका दाखिल की है. धारा 174 के तहत जनसेवक के आदेश का अनुपालन करने में अनुपस्थित रहने को गलत माना गया है. हालांकि केजरीवाल बार-बार ईडी की इस कार्रवाई को गैरकानूनी और भाजपा के इशारे पर उन्हें परेशान करने की साजिश बताते रहे हैं. दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी अब तक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्य सभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर चुकी है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Url Title
Arvind Kejriwal allowed to appear in court in delhi excise policy case ed summon on 16 march read delhi news
Short Title
Arvind Kejriwal को Delhi Excise Policy Case में बड़ी राहत, 16 मार्च तक नहीं आना
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Arvind Kejriwal
Caption

Arvind Kejriwal

Date updated
Date published
Home Title

Arvind Kejriwal को Delhi Excise Policy Case में बड़ी राहत, 16 मार्च तक नहीं आना होगा कोर्ट, जानें पूरी बात

Word Count
592
Author Type
Author