डीएनए हिंदी: Air India Controversies- कभी पेशाब कांड तो कभी शराब कांड के कारण विवादों में फंस रही एअर इंडिया (Air India) पर शुक्रवार को 30 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना एअर इंडिया के एक पायलट (Air India Pilot) द्वारा उड़ते विमान में 'आशिकी' फरमाने के कारण लगाया गया है. दरअसल पायलट ने कॉकपिट एंट्री नियमों (Cockpit Entry Rules) को ताक पर रखकर अपनी गर्लफ्रेंड को अंदर बुला लिया था. हालांकि उनकी गर्लफ्रेंड भी एअर इंडिया की ही कर्मचारी है, लेकिन उस फ्लाइट में यात्री की हैसियत से सफर कर रही थी. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इस बड़ी गलती के लिए एअर इंडिया पर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही पायलट के लाइसेंस को भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है.
फरवरी में दुबई-दिल्ली फ्लाइट में हुई थी घटना
दरअसल यह घटना 27 फरवरी को एअर इंडिया की दुबई से दिल्ली जा रही फ्लाइट में हुआ था. पायलट ने इकोनॉमी क्लास में सफर कर रही अपनी गर्लफ्रेंड को पहले बिजनेस क्लास में सीट दिलाने की कोशिश की. वहां सीट नहीं मिलने पर पायलट ने सारे नियम ताक पर रखे और गर्लफ्रेंड को कॉकपिट का दरवाजा खोलकर अंदर ले आया. वहां उसे फर्स्ट ऑब्जर्वर की सीट पर बैठाया. उसके लिए केबिन क्रू को आदेश देकर तकिया लगवाया और खाने-पीने का इंतजाम भी किया. पूरी फ्लाइट के दौरान दोनों बातें करते रहे. इस दौरान कॉकपिट में शराब सर्व करने से मना करने पर पायलट ने केबिन क्रू मेंबर्स के साथ झगड़ा भी किया. इस फ्लाइट में 176 यात्री सवार थे, जिनकी जिंदगी पायलट के इस 'आशिकी' फरमाने के चक्कर में खतरे में पड़ गई थी. केबिन क्रू मेंबर्स ने इस बात की शिकायत की थी, जिसके बाद Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने जांच के आदेश दिए थे.
DGCA based on the outcome of its investigation has taken the following actions- (1) The pilot License of the PIC has been suspended for a period of three months for misuse of his authority vested under the Aircraft Rules 1937 and allowing violation of the applicable DGCA…
— ANI (@ANI) May 12, 2023
DGCA ने एअर इंडिया को भी ढीलेपन का दोषी बताया
DGCA ने शुक्रवार को इस मामले में सजा का आदेश जारी किया. इसमें कहा, फ्लाइट कमांड कर रहे पायलट ने उड़ान के दौरान कॉकपिट में यात्री के तौर पर सफर कर रहे एक एअर इंडिया स्टाफ को एंट्री देकर DGCA नियमों का उल्लंघन किया है. एअर इंडिया ने भी इस मामले में 'सेफ्टी सेंसेटिव वॉयलेशन' के बावजूद ढीलापन दिखाते हुए तत्काल कठोर एक्शन नहीं लिया. इसके लिए एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है, जबकि पायलट द्वारा एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत मिले अधिकार का मिसयूज करने और DGCA रेगुलेशन को तोड़ने के लिए उनका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा रहा है. इस दौरान फ्लाइट में मौजूद रहे को-पायलट को भी नियम तोड़ने से नहीं रोकने के लिए चेतावनी दी जा रही है.
क्या होता है कॉकपिट और क्या हैं उसमें एंट्री के नियम
कॉकपिट विमान के अगले हिस्से में मौजूद उस केबिन को कहते हैं, जिसमें बैठकर पायलट विमान को उड़ाता है. इसके अंदर विमान संचालन से जुड़े सारे कंट्रोल पैनल मौजूद होते हैं, जो बेहद संवेदनशील होते हैं. कॉकपिट में एंट्री मिलने पर कोई भी व्यक्ति विमान पर कब्जा कर सकता है. कॉकपिट एंट्री से जुड़े नियम निम्न प्रकार हैं-
- कॉकपिट में 8R रूल्स लागू होता है, जिसमें 8 घंटे की उड़ान के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं.
- कॉकपिट में केबिन क्रू स्टाफ के चुनिंदा सदस्यों के अलावा बाकी किसी की एंट्री नहीं होती.
- इनके अलावा केवल DGCA से लिखित अनुमति वाला व्यक्ति ही कॉकपिट एंट्री ले सकता है.
- कॉकपिट का दरवाजा लॉक कोड के जरिये बंद रहता है यानी कोड जानने वाला ही खोल सकता है.
- कॉकपिट में केबिन क्रू स्टाफ को भी एंट्री से पहले BA Test (सांस के जरिये एल्कोहल टेस्ट) देना पड़ता है.
- कॉकपिट के अंदर बैठकर पायलट शराब का सेवन नहीं कर सकता है. कई जगह खाने-पीने पर भी बैन है.
- कॉकपिट के अंदर बैठकर पायलट मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.
- कॉकपिट रूल्स फॉलो नहीं करने पर पायलट का लाइसेंस छीनने के अलावा उसे सजा भी दी जा सकती है.
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Air India Pilot कॉकपिट में गर्लफ्रेंड बुलाने पर सस्पेंड, एयरलाइंस पर 30 लाख का जुर्माना, जानें क्या है Cockpit के नियम