डीएनए हिंदीः केंद्र सरकार लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है. इसे लेकर संसद में कानून लाया जाएगा. दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि 21 साल के कम उम्र का कोई भी बालिग युवक शादी तो नहीं कर सकता है लेकिन 18 साल से अधिक उम्र की महिला के साथ उसकी मर्जी से लिवइन (Live In Relationship) में रह सकता है. हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के आधार पर सुनाई जिसमें कहा गया कि 18 साल से अधिक उम्र के कपल बिना शादी भी साथ रह सकते हैं.
क्या था मामला
दरअसल गुरदासपुर जिले में रहने वाले एक कपल ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दोनों की उम्र 18 साल से अधिक थी. हालांकि लड़के की उम्र 21 साल से कम होने के कारण वह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं कर सकता था. इसी को लेकर सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शादी ना कर पाने के कारण वह लिवइन में रहने को मजबूर हैं. इसी कारण उन्हें परिवार से जान का खतरा भी है.
हाईकोर्ट ने दी सुरक्षा
हाईकोर्ट ने इस मामले में एसएसपी को कपल को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह सभी नागरिकों के जीवन की रक्षा करे. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादी ना कर पाने के कारण याचिकाकर्ता को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है.
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