डीएनए हिंदी: Delhi News- आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने करारा झटका दे दिया है. दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद संजय सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ दाखिल याचिका शुक्रवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. साथ ही उनके यह भी ताकीद की है कि नेता हो या आम नागरिक, कानून सबके लिए बराबर होता है. दरअसल संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी. इसके लिए उन्होंने ईडी द्वारा हिरासत में लेते समय उसका कारण नहीं बताने का तर्क दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने यह तर्क खारिज करते हुए संजय की गिरफ्तारी को नियम मुताबिक बताया है.
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का भी तर्क नहीं माना हाई कोर्ट ने
दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता ने संजय सिंह के उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक बदला बताया था. संजय ने कहा था कि उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ईडी के जरिये जेल में बंद कराया गया है. इस पर जस्टिस स्वर्णकांता ने अपने फैसले में कहा कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील में अपनी कोई राय नहीं देगें, क्योंकि ये कोर्ट के अधिकारक्षेत्र का विषय नहीं है.
ईडी पर राजनीतिक आरोपों से देश की छवि पर प्रभाव
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी पर लगातार सवाल उठाने की परंपरा पर भी कमेंट किया है. हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी देश की प्रमुख जांच एजेंसी है. इसके कामकाज में राजनीतिक उद्देश्य के आरोपों से देश की छवि प्रभावित होती है.
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'सबके लिए बराबर है कानून' दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया संजय सिंह को झटका, खारिज की ED के खिलाफ याचिका