टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक को लेकर बड़ा अपडेट आया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने चहल और धनश्री के तलाक याचिका पर गुरुवार (20 मार्च) को फैसला सुनाने का आदेश फैमिली कोर्ट को दिया है. जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने कहा कि 21 अप्रैल से IPL मैच शुरू हो रहे हैं. इस वजह से चहल सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे. इसलिए कल ही इस मामले में फैसला सुना दिया जाए.

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को भी पलट दिया है, जिसमें 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ नहीं करने की बात कही थी. जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि कपल का 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड माफ किया जाता है, क्योंकि दोनों ढाई साल से अलग-अलग रह रहे थे. साथ ही दोनों के बीच सेटलमेंट पर भी बातचीत हो चुकी है.

4.75 करोड़ रुपये की देनी होगी एलिमनी 

रिपोर्ट के मुताबिक, युजवेंद्र चहल और धनश्री के बीच 4.75 करोड़ रुपये गुजारा भत्ते को लेकर सहमति बनी है. चहल 2 करोड़ 37 लाख रुपये धनश्री को पहले ही दे चुके हैं. बची हुई रकम फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद देनी होगी. इससे पहले दावा किया जा रहा था कि चहल से 60 करोड़ रुपये एलिमनी के तौर पर धनश्री की तरफ से मांगे गए हैं.

युजवेंद्र चहल और धनश्री की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी. कुछ समय तक दोनों का रिश्ता अच्छा चलता रहा. हर इवेंट में दोनों साथ नजर आते थे. लेकिन करीब डेढ़ साल बाद कपल के बीच दरार की खबरें सामने आने लगीं. जून 2022 से चहल और धनश्री अलग-अलग रहने लगे और तलाक की खबरें आने लगीं. लेकिन दोनों ने आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं बताया. फिर इसी साल 5 फरवरी को कपल ने मुंबई की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी.

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Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma divorce decision on March 20 alimony of Rs 4-75 crore Bombay High Court order Family Court
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60 करोड़ नहीं, इतने रुपये की धनश्री को एलिमनी देंगे युजवेंद्र चहल, तलाक पर बॉम्ब
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60 करोड़ नहीं, धनश्री को इतने रुपये देंगे युजवेंद्र चहल, तलाक की एलिमनी पर बॉम्बे HC का बड़ा आदेश

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