तेलंगाना सरकार ने होली के मौके पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत हैदराबाद और साइबराबाद में जबरन रंग लगाने और समूह में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी. पुलिस ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है कि होली के दौरान सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा अनिच्छुक व्यक्तियों पर रंग लगाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है.
हैदारबाद पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर समूहों में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. इसका उद्देश्य शांति- व्यवस्था को बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा, परेशानी वा खतरे से बचा जा सके. यह आदेश हैदराबाद में 13 मार्च 2025 की शाम 6 बजे से 15 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, जबकि साइबराबाद में यह पाबंदी 14 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे से 15 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे तक लागू होगी.
पुलिस ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इन पाबंदियों का उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, ताकि होली का त्योहार लोग बिना किसी डर से आनंद से मनाएं.
होली के दिन किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए पुलिस सक्रिय रूप से निगरानी रखेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश का पालन करें और एक खुशहाल और सुरक्षित होली मनाएं.
बीजेपी ने बताया तुगलकी फरमान
बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई है. गोशामहल से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कहा कि यह ‘तुगलकी फरमान’ है. उन्होंने कहा, ‘मैं मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहता हूं. रमजान के 30 दिनों के दौरान लोग रात में कैसे मोटरसाइकिलों पर और समूहों में घूमते हैं, क्या यह तेलंगाना के नौवें निजाम रेवंत रेड्डी और पुलिस अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है? इन 30 दिनों के दौरान हैदराबाद में कितना उपद्रव होता है?’
भाजपा नेता ने कहा कि रेवंत रेड्डी निजाम की तरह व्यवहार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार एक अलग तरह की अधिसूचना जारी कर सकती थी, जिसमें मुसलमानों से अपील की जाती कि वे होली के दौरान एक दिन के लिए घरों से बाहर न निकलें.
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Holi 2025
'होली पर जबरन नहीं लगा सकते रंग', तेलंगाना सरकार का आदेश, BJP बोली- ये तुगलकी फरमान