वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill 2025) विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के भारी विरोध के बावजूद संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है. राज्यसभा में गुरुवार (3 अप्रैल) को लंबी चर्चा और बहस के बाद विधेयक पास हो गया. राज्यसभा में 95 वोट के मुकाबले 128 वोट से पारित कर दिया गया है. इस विधेयक को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने मुसलमानों के खिलाफ बताया है और इसे भेदभाव करने वाला बिल करार दिया है. दूसरी ओर सरकार ने बिल पास होने को ऐतिहासिक और आम गरीब मुसलमानों के हित के लिए उठाया बड़ा कदम करार दिया है. बिल के समर्थन में सरकार ने कहा है कि इससे मुसलमान महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी.
विपक्ष के संशोधनों को उच्च सदन ने किया खारिज
लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है. अब इसे कानून के तौर पर लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के साथ ही बिल कानून बन जाएगा. संसद के दोनों सदनों में बिल को लेकर जोरदार बहस हुई थी. सरकार की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह और राज्यसभा में नेता सदन और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिल के पक्ष में जोरदार तर्क दिए. उच्च सदन ने विपक्ष की ओर से लाए गए कई संशोधनों को खारिज कर दिया है. विपक्ष की तरफ से बिल के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने अपना विरोध पेश किया था.
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विधेयक पर 13 घंटे से अधिक राज्यसभा में चर्चा हुई. बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह बिल समावेशी है और इसे लेकर सरकार की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए. नेता सदन जेपी नड्डा ने बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे पिछड़े, पसमांदा और गरीब मुसलमानों, मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा.
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वक्फ बिल 2025 राज्यसभा से भी पास हुआ
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