डीएनए हिंदी: दूध में पानी मिलाकर देना आम हो गया है. ज्यादातर दूधवाले यह काम करते हैं, लेकिन यह एक गुनाह है, जिसके लिए सिविल कोर्ट ने एक दूधवाले पर जुर्माना लगाने के साथ ही उसे एक साल के लिए जेल भेज दिया. यह मामला 12 साल पुराना है, जिसमें कोर्ट ने 19 दिसंबर 2022 को सजा सुनाई है. मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है.
दरअसल, मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित बांसगांव का है. दूध बेचने वाले सभाजीत यादव अपने परिवार के साथ रहते हैं. आज से 12 साल पूर्व सभाजीत यादव के दूध बेचने के बाइक से निकले थे. 23 फरवरी 2010 को सिकरीगंज तिराहे के पास खाद्य निरीक्षक चंद्रभानु ने विशेष अभियान के तहत उनके दूध के सैंपल कलेक्ट किए. इन्हें जांच के लिए भेजा गया तो दूध में पानी मिले होने की पुष्टि हुई.
12 साल बाद कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
दूध में पानी मिलने पर मामला बांसगांव सिविल कोर्ट में पीएफए एक्ट के तहत दर्ज कराया गया. जहां केस सुनवाई शुरू हुई 12 साल बाद अब इस केस में कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने सभी चीजों को सुनते और सबूतों को देखते हुए दूधबेचने वाले सभाजीत यादव को दोषी पाया, जिसके बाद कोर्ट ने 19 दिसंबर 2022 को सभाजीत को एक साल की जेल और 2 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. सभाजीत को मिली यह सजा दूध में पानी मिलने वाले और भी दूधवालों के लिए एक चेतावनी है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी हो रही है.
मिलावट में किसी भी कारोबारी को नहीं दी जाएगी राहत.
वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की सहायक आयुक्त कुमार गुंजन ने कहा कि दूध में पानी मिलाने वालों के खिलाफ पूरे जिले में छापेमारी चल रही है. इसके अलावा भी जो भी कारोबारी खाने पीने के सामान में मिलावट करेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. सभी के सैंपल लेकर भेज दिए गए हैं. सैंपल फेल होने पर मिलावट खोरो पर जुर्माना लगाया जा रहा है.
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दूध में पानी मिलाने पर 12 साल चला केस, कोर्ट ने दूधवाले को जुर्माने के साथ भेजा जेल