दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को कड़कड़डूमा कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी. खालिद अपने चचेरे भाई-बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एक हफ्ते की उनकी जमानत मंजूर कर ली.
उमर खालिद 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से संबंधित एक बड़ी साजिश के मामले में जेल में बंद है. अदालत ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी है.
कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत
कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को अंतरिम जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई हैं. अदालत ने कहा कि वह इस केस से जुड़े किसी भी शख्स या गवाह से बात नहीं करेगा. सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की पोस्ट करने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा जमानत पर रहने के दरम्यान सिर्फ अपने घरवालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करने की छूट रहेगी. उमर खालिद को 3 जनवरी को सरेंडर करना होगा.
Delhi | Umar Khalid, former student leader of JNU, has been granted interim bail to attend the marriage functions of his cousin. The Karkardooma court has approved the bail for a period of seven days for the purpose.
— ANI (@ANI) December 18, 2024
Khalid is currently in Judicial Custody in connection with a… pic.twitter.com/4y7akZJQlW
कौन है उमर खालिद?
उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र रहे हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री हासिल करने के बाद उमर खालिद ने जेएनयू में मास्टर्स में एडमिशन लिया था. फिर यहीं से एम.फिल करने के बाद पीएचडी पूरी की. पढ़ाई के साथ-साथ वह छात्र राजनीति में काफी एक्टिव रहे हैं.
दिल्ली दंगा में बनाया गया मुल्जिम
दिल्ली में 2020 में हिंसा भड़की थी. जिसमें 53 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और मीरान हैदर समेत कई लोगों को साजिश रचने के लिए आरोपी बनाया था. खालिद को 13 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया था. तब से वह जेल में बंद है. JNU पूर्व छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सु्प्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए दरवाजा खटखटाया लेकिन नहीं मिली.
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कौन हैं उमर खालिद, दिल्ली दंगा केस में 4 साल बाद मिली अंतरिम जमानत, JNU से है खास नाता