डीएनए हिंदी: भारतीय न्याय संहिता में 'हिट-एंड-रन' को लेकर किए गए प्रावधान से ट्रक ड्राइवरों में नाराजगी है. नए कानून का विरोध करने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब के कई शहरों समेत अलग-अलग हिस्सों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि ये नए प्रावधान ड्राइवर भाइयों का शोषण करने वाले हैं. इसके विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे. प्रदर्शन का असर देश के कई शहरों में दिख रहा है. मुंबई के पेट्रोल पंप में ईंधन की कमी हो गई है और लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है. पंजाब के जालंधर, लुधियाना समेत कई और शहरों में बड़ी संख्या में पुलिस बल को सड़कों पर तैनात किया गया है. प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में दिख रहा है जहां पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म होने की कगार पर है.
ट्रक ड्राइवर्स में हिट एंड रन केस के लिए बनाए गए नए कानून को लेकर खास तौर पर नाराजगी है. नए कानून में 'हिट-एंड-रन' सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में सात लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इस कानून को ड्राइवर्स के खिलाफ शोषण का बड़ा हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की आशंका कई संगठन जारी कर चुके हैं. प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में दिख रहा है. ट्रक ड्राइवर्स से जुड़े संगठनों का कहना है कि इन कानूनों को लागू करने की सहमति नहीं दी जा सकती है.
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मुंबई में दिख रहा है हड़ताल का असर
ट्रक ड्राइवर्स के हड़ताल का असर पूरे महाराष्ट्र और मुंबई के पेट्रोल पंप पर दिख रहा है. मुंबई के 50% पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं और उनमें अब पेट्रोल नहीं बचा है. बीती रात वाहनों में पेट्रोल भरने के बाद आज स्टॉक रिफिल नहीं हुआ है. गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं. ऑयल ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और इसका असर शाम तक और गहरा हो सकता है. सीएनजी की भी किल्लत देखने को मिल सकती है. हड़ताल को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है.
भारत की लाइफलाइन हैं ट्रक ड्राइवर
ट्रक ड्राइवर्स की असर अगर लंबी चलती है तो जनजीवन बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता है. भारत में हर साल 28 लाख से ज्यादा ट्रक 100 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करते हैं और देशभर में जरूरी चीजों की सप्लाई करते हैं. ड्राइवर्स असोसिएशन का कहना है कि नए कानून के तहत बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं. कोहरे और मौसम की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में भी 10 साल तक की सजा हो सकती है. दुर्घटना के बाद ड्राइवर की जान को खतरा होता है और इसलिए वो अक्सर भाग जाते हैं.
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हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे ट्रक ड्राइवर, भारी बवाल