बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है. बिहार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब कोई भी अध्यापक स्कूल में जींस-टी शर्ट पहन कर शिक्षण कार्य नहीं कर सकते, यानी अब बिहार के स्कूलों में टीचरों के लिए जींस-टी शर्ट बैन कर दिया. विभाग के निर्देशानुसार अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में आएंगे.
रील्स बनाने पर भी पर पाबंदी
शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी बुधवार को ये आदेश जारी किया है. जिला शिक्षा विभाग को आदेश जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने जारी निर्देशों का पालन करने को कहा है. इतना ही नहीं विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रील्स बनाने, डांस और डीजे वाला वीडियो डालने पर भी पाबंदी लगा दी गई हैं.
अनुशासन का करें पालन
प्रशासन ने स्कूलों में अनुशासन बनाएं रखने के लिए शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को निर्देशित किया है. निर्देश में कहा गया है कि विद्यालयों-शैक्षणिक संस्थानों में तैनात शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी शिक्षण-कार्यालय अवधि के दौरान गरिमायुक्त औपचारिक परिधान में ही आएंगे.
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अनौपचारिक परिधान में आए शिक्षक
विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि 'विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गतिविधियों में शालीनता प्रकट करने एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु निर्देश दिया गया था, लेकिन यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में तैनात शिक्षक एवं कर्मचारी कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध अनौपचारिक परिधान (जैसे- जींस-टीशर्ट) में आ रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया (फेसबुक, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि) एवं अन्य माध्यमों से डांस, डीजे, डिस्को और अन्य निम्न स्तर की गतिविधियां विद्यालय परिसर में संचालित होते हुए पाया गया है.'
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Bihar: सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं पहन सकेंगे जींस-टी शर्ट, Reels पर भी रहेगी पाबंदी